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डॉ. वाईएस सचान हत्याकांड: पूर्व डीजीपी कर्मवीर सिंह समेत पांच अभियुक्तों ने की दस्तावेजों की मांग

लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने डॉ. वाईएस सचान हत्याकांड मामले में पूर्व डीजीपी कर्मवीर सिंह समेत पांच अभियुक्तों ने की दस्तावेजों की मांग की है.

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सीबीआई की विशेष अदालत
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Published : Aug 2, 2022, 10:32 PM IST

लखनऊ: डॉ. वाईएस सचान हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा तलब किए जाने के आदेश के बाद पूर्व डीजीपी कर्मवीर सिंह समेत पांच अभियुक्तों की ओर से वकालतनामा दाखिल करते हुए मुकदमे से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होनी है.

डॉ. वाईएस सचान की जेल में हत्या होने के बाद सीबीआई द्वारा दो बार अंतिम रिपोर्ट लगाने और उनकी मृत्यु को आत्महत्या बताया गया था. इस मामले में डॉ. सचान की पत्नी मालती सचान द्वारा दायर आपत्ति याचिका पर सुनवाई के उपरांत सीबीआई की विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया डॉ. सचान की हत्या किया जाना पाया था.

विशेष अदालत ने पत्रावली पर डॉक्टरों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूर्व पुलिस महानिदेशक करमवीर सिंह, तत्कालीन एडिश्नल डीजीपी वीके गुप्ता, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक सुबेह कुमार सिंह, जेलर बीएस मुकुंद, तत्कालीन डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह, बंदी रक्षक बाबूराम और महेंद्र सिंह को बतौर अभियुक्त तलब किया है.

यह भी पढ़ें- अजीत सिंह हत्याकांड: हाई कोर्ट ने तेज प्रताप सिंह उर्फ प्रिंस की जमानत याचिका खारिज की

अदालत द्वारा पारित तलबी आदेश के चलते पूर्व पुलिस महानिदेशक करमवीर सिंह, पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक सुबेह कुमार सिंह, जेलर बीएस मुकुंद और डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में वकालतनामा दाखिल किया है. इसी के साथ-साथ इन सभी अभियुक्तों की ओर से आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन भी किया गया है. माना जा रहा है कि तलबी आदेश के विरुद्ध उक्त अभियुक्त सत्र अदालत अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल करेंगे. उल्लेखनीय है कि एनआरएचएम घोटाले के दौरान डॉ. सचान को गिरफ्तार किया गया था. जेल में निरुद्ध रहने के दौरान 21 जून 2011 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी.

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लखनऊ: डॉ. वाईएस सचान हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा तलब किए जाने के आदेश के बाद पूर्व डीजीपी कर्मवीर सिंह समेत पांच अभियुक्तों की ओर से वकालतनामा दाखिल करते हुए मुकदमे से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होनी है.

डॉ. वाईएस सचान की जेल में हत्या होने के बाद सीबीआई द्वारा दो बार अंतिम रिपोर्ट लगाने और उनकी मृत्यु को आत्महत्या बताया गया था. इस मामले में डॉ. सचान की पत्नी मालती सचान द्वारा दायर आपत्ति याचिका पर सुनवाई के उपरांत सीबीआई की विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया डॉ. सचान की हत्या किया जाना पाया था.

विशेष अदालत ने पत्रावली पर डॉक्टरों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूर्व पुलिस महानिदेशक करमवीर सिंह, तत्कालीन एडिश्नल डीजीपी वीके गुप्ता, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक सुबेह कुमार सिंह, जेलर बीएस मुकुंद, तत्कालीन डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह, बंदी रक्षक बाबूराम और महेंद्र सिंह को बतौर अभियुक्त तलब किया है.

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अदालत द्वारा पारित तलबी आदेश के चलते पूर्व पुलिस महानिदेशक करमवीर सिंह, पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक सुबेह कुमार सिंह, जेलर बीएस मुकुंद और डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में वकालतनामा दाखिल किया है. इसी के साथ-साथ इन सभी अभियुक्तों की ओर से आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन भी किया गया है. माना जा रहा है कि तलबी आदेश के विरुद्ध उक्त अभियुक्त सत्र अदालत अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल करेंगे. उल्लेखनीय है कि एनआरएचएम घोटाले के दौरान डॉ. सचान को गिरफ्तार किया गया था. जेल में निरुद्ध रहने के दौरान 21 जून 2011 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी.

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