लखनऊ: अयोध्या जाने वाले पर्यटकों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से एक राहत वाली खबर है. अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालु और यात्री अब पहले ही की तरह ट्रेन से अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे. रेलवे बोर्ड ने दून एक्सप्रेस के रूट को बदलने का आदेश रद्द कर दिया है. अब ये ट्रेन फैजाबाद रूट से होकर ही आगे की तरफ रवाना होगी.
रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट बदलने का आदेश किया था जारी
रेलवे बोर्ड की तरफ से प्रस्तावित नई समय सारिणी में बेगमपुरा एक्सप्रेस और दून एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रूट स्थाई रूप से बदलने के आदेश जारी किए गए थे. रेलवे के अधिकारियों का तर्क था कि इससे सुलतानपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़ के रास्ते वाराणसी की ओर से आने वाली ट्रेनों की संख्या सीमित होगी, जिससे रूटों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा. इसका खामियाजा उन हजारों मुसाफिरों को भुगतना पड़ता, जो इन रूटों पर सफर करते हैं.
दून एक्सप्रेस के रूट को बदलने का आदेश निरस्त
रेलवे बोर्ड के इस आदेश के खिलाफ यात्रियों की तरफ से कई शिकायत भी की गई. इसके बाद रेलवे बोर्ड ने दून एक्सप्रेस के प्रस्तावित रूट का आदेश निरस्त कर दिया है. अब फैजाबाद से होकर ही दून एक्सप्रेस आगे के लिए रवाना होगी. रेलवे बोर्ड के अपने पहले के आदेश को निरस्त करने से सबसे ज्यादा खुशी उन यात्रियों को मिली है, जो अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं. अब वे दून एक्सप्रेस से भगवान श्रीराम मन्दिर के दर्शन करने जा सकेंगे.
रेल ट्रैक पर चाइनीज मांझे लगी पतंग उड़ाने वालों पर रेलवे सख्त
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में ऐशबाग-डालीगंज स्टेशन के बीच पतंगबाज स्टील वाॅयर, चाइनीज मांझे लगी पंतग उड़ा रहे हैं. इससे 25,000 वोल्ट एसी विद्युत कर्षण हाईटेन्शन वायर के टूटने की घटनाएं इस खण्ड में बहुत बढ़ गई हैं. पूर्वोत्तर रेलवे ऐसे पतंगबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मूड बना चुका है. चाइनीज मांझा या फिर स्टील वायर लगाकर पतंग उड़ाने वालों की खैर नहीं होगी.
मण्डल रेल प्रबन्धक डा. मोनिका अग्निहोत्री के निर्देश पर ऐशबाग-डालीगंज स्टेशन के मध्य पतंग उड़ाने वालों के रोकथाम के लिए रेल सुरक्षा बल की तरफ से नियमित रूप से पेट्रोलिंग कराई जा रही है. रेल खण्ड पर नजर रखने और सावधानियों के पालन के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए रेल ट्रैक के किनारे पतंग न उड़ाएं. रेलवे की सुरक्षा एवं संरक्षा को बेहतर बनाये रखने में अपना सहयोग दें. रेल ट्रैक के आस-पास अगर कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते पकड़ा जाता है और इससे रेल परिचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उसके विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसमें दो साल की सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा.