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आय से अधिक संपत्ति मामले में सहायक विकास अधिकारी दोषसिद्ध, कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा - लखनऊ की खबरें

जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में सहायक विकास अधिकारी को दोषसिद्ध करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त को चार साल की कैद और एक लाख पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

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जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ
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Published : Apr 28, 2023, 9:38 PM IST

लखनऊः आय के ज्ञात स्रोत से दस लाख रुपये ज्यादा खर्चने के आरोपी विकास खंड बख्शी का तालाब के तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत सर्वेश कुमार पांडेय को भ्रष्टाचार निवारण की विशेष न्यायाधीश सोम प्रभा ने दोषसिद्ध करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त को चार साल की कैद और एक लाख पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी और सतेंद्र अवस्थी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट भ्रष्टाचार निवारण संगठन फैजाबाद के इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बख्शी का तालाब थाने पर दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया था कि गृह गोपन विभाग के अनुसचिव अवधेश नारायण और डीएम लखनऊ के 6 फ़रवरी 2007 के पत्र के निर्देश पर विकास खंड बख्शी का तालाब के सहायक विकास अधिकारी पंचायत सर्वेश कुमार पांडेय के खिलाफ संगठन की फैजाबाद इकाई ने खुली जांच की. इस जांच में पता चला कि आरोपी ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने समस्त ज्ञात और वैध स्रोत से कुल 14 लाख 70 हजार 503 रुपये कमाए, जबकि आरोपी ने कुल 24 लाख चार हजार 804 रुपये अपने भरण-पोषण और संपत्ति खरीदने में खर्च किया. इस प्रकार आरोपी ने अपने ज्ञात आय से नौ लाख सत्तर हजार 301 रुपये ज्यादा खर्च किए. बताया गया कि आरोपी अपने इस अधिक आय के विषय में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका.

दुष्कर्मी को सात वर्ष का कारावास
लखनऊ पॉक्सो एक्ट के विशेष जज विजेन्द्र त्रिपाठी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त गोविंद को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय के मुताबिक इस मामले की एफआईआर पीड़िता की मां ने थाना आलमबाग में दर्ज कराई थी. एक अप्रैल 2016 की रात अभियुक्त अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुराचार किया था.

स्मैक कारोबारी को ढाई वर्ष की सजा
वहीं, एक अन्य मामले में स्मैक का अवैध कारोबार करने के आरोप में दोषी करार दिए गए अभियुक्त हेम कुमार पासी को एनडीपीएस की विशेष अदालत ने दो वर्ष छह माह की सजा सुनाई है. विशेष जज सुरेश चन्द्र ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक प्रकाश श्रीवास्तव के मुताबिक 22 मार्च 2020 को अभियुक्त को पुलिस ने 15 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले की एफआईआर थाना गुडंबा में दर्ज हुई थी.

पढ़ेंः Lucknow High Court Order : बहन, बहनोई और मासूम भांजे के हत्यारे को उम्र कैद

लखनऊः आय के ज्ञात स्रोत से दस लाख रुपये ज्यादा खर्चने के आरोपी विकास खंड बख्शी का तालाब के तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत सर्वेश कुमार पांडेय को भ्रष्टाचार निवारण की विशेष न्यायाधीश सोम प्रभा ने दोषसिद्ध करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त को चार साल की कैद और एक लाख पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी और सतेंद्र अवस्थी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट भ्रष्टाचार निवारण संगठन फैजाबाद के इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बख्शी का तालाब थाने पर दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया था कि गृह गोपन विभाग के अनुसचिव अवधेश नारायण और डीएम लखनऊ के 6 फ़रवरी 2007 के पत्र के निर्देश पर विकास खंड बख्शी का तालाब के सहायक विकास अधिकारी पंचायत सर्वेश कुमार पांडेय के खिलाफ संगठन की फैजाबाद इकाई ने खुली जांच की. इस जांच में पता चला कि आरोपी ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने समस्त ज्ञात और वैध स्रोत से कुल 14 लाख 70 हजार 503 रुपये कमाए, जबकि आरोपी ने कुल 24 लाख चार हजार 804 रुपये अपने भरण-पोषण और संपत्ति खरीदने में खर्च किया. इस प्रकार आरोपी ने अपने ज्ञात आय से नौ लाख सत्तर हजार 301 रुपये ज्यादा खर्च किए. बताया गया कि आरोपी अपने इस अधिक आय के विषय में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका.

दुष्कर्मी को सात वर्ष का कारावास
लखनऊ पॉक्सो एक्ट के विशेष जज विजेन्द्र त्रिपाठी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त गोविंद को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय के मुताबिक इस मामले की एफआईआर पीड़िता की मां ने थाना आलमबाग में दर्ज कराई थी. एक अप्रैल 2016 की रात अभियुक्त अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुराचार किया था.

स्मैक कारोबारी को ढाई वर्ष की सजा
वहीं, एक अन्य मामले में स्मैक का अवैध कारोबार करने के आरोप में दोषी करार दिए गए अभियुक्त हेम कुमार पासी को एनडीपीएस की विशेष अदालत ने दो वर्ष छह माह की सजा सुनाई है. विशेष जज सुरेश चन्द्र ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक प्रकाश श्रीवास्तव के मुताबिक 22 मार्च 2020 को अभियुक्त को पुलिस ने 15 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले की एफआईआर थाना गुडंबा में दर्ज हुई थी.

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