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लखनऊ: दाढ़ी विवाद पर DGP के निर्देश, ऐसी होगी पुलिसकर्मियों की वेशभूषा - डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अनुमति के बगैर दाढ़ी रखने के लिए मामले में रमाला थाने के दारोगा को निलंबित कर दिया गया था. रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतसार अली पर अनुमति के बगैर लंबी दाढ़ी रखने के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की गई थी. सोमवार को दाढ़ी कटवाने के बाद बागपत में तैनात सब इंस्पेक्टर को दोबारा बहाल कर दिया गया. जिसके बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पुलिस कर्मियों की वर्दी और टर्नआउट को लेकर निर्देश जारी किए हैं.

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डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पुलिसकर्मियों की वेशभूषा को लेकर दिए निर्देश.
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Published : Oct 27, 2020, 6:44 AM IST

Updated : Oct 27, 2020, 12:43 PM IST

लखनऊ: बागपत में अधिकारियों की अनुमति के बिना लंबी दाढ़ी रखने को लेकर सब इंस्पेक्टर इंतसार अली को निलंबित कर दिया गया था. दाड़ी कटवाने के बाद बागपत में तैनात सब इंस्पेक्टर को बहाल कर दिया गया है. इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पुलिसकर्मियों की वर्दी और टर्नआउट को लेकर निर्देश जारी किए हैं. जिससे की पुलिसकर्मी पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त दिखें.

पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप दाढ़ी रखने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं. पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों की इस मांग को लेकर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने निर्देश जारी किया है.

दाढ़ी को लेकर जारी किए यह निर्देश
सिख धर्म के पुलिस कर्मियों को छोड़कर विभाग के अन्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्लीन सेव रहना अनिवार्य है. सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही दाढ़ी रखी जा सकती है, लेकिन दाढ़ी के बाल छोटे व सही तरह से कटे हुए होना अनिवार्य है. डीजीपी के निर्देशों के तहत कर्मचारी अपनी इच्छानुसार मूंछ रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मूछों का ट्रिम होना अनिवार्य है.

धार्मिक आधार पर अस्थाई अवधि के लिए दाढ़ी और लंबे बाल रखने की अनुमति कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जा सकती है, लेकिन यह अनुमति एक निश्चित समय के लिए ही दी जा सकती है. अनुमति देते समय उद्देश्य का उल्लेख करना अनिवार्य होगा. डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि बाल बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती.



डीजीपी ने जारी किए यह निर्देश

  • पुलिस विभाग के कर्मचारी व अधिकारी स्वच्छ वर्दी व हेड गेयर धारण करें
  • वर्दी धारण करते समय ध्यान रहे कि वर्दी के पैटर्न इसके अतिरिक्त अन्य तरह के शू या फुटवेयर न पहने जाएं
  • पुलिस कर्मचारी व अधिकारी अपने कार्यालय व कार्य स्थल पर निर्धारित वर्दी का धारण करें
  • डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पुलिस कर्मचारियों को सलीके से वर्दी पहनने के निर्देश दिए हैं. वर्दी के बटन न खुले हो. साथ ही टोपी और नेम प्लेट सही तरीके से लगाने और निर्धारित रंग के ही जूते पहनने का निर्देश जारी किया है.

लखनऊ: बागपत में अधिकारियों की अनुमति के बिना लंबी दाढ़ी रखने को लेकर सब इंस्पेक्टर इंतसार अली को निलंबित कर दिया गया था. दाड़ी कटवाने के बाद बागपत में तैनात सब इंस्पेक्टर को बहाल कर दिया गया है. इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पुलिसकर्मियों की वर्दी और टर्नआउट को लेकर निर्देश जारी किए हैं. जिससे की पुलिसकर्मी पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त दिखें.

पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप दाढ़ी रखने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं. पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों की इस मांग को लेकर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने निर्देश जारी किया है.

दाढ़ी को लेकर जारी किए यह निर्देश
सिख धर्म के पुलिस कर्मियों को छोड़कर विभाग के अन्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्लीन सेव रहना अनिवार्य है. सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही दाढ़ी रखी जा सकती है, लेकिन दाढ़ी के बाल छोटे व सही तरह से कटे हुए होना अनिवार्य है. डीजीपी के निर्देशों के तहत कर्मचारी अपनी इच्छानुसार मूंछ रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मूछों का ट्रिम होना अनिवार्य है.

धार्मिक आधार पर अस्थाई अवधि के लिए दाढ़ी और लंबे बाल रखने की अनुमति कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जा सकती है, लेकिन यह अनुमति एक निश्चित समय के लिए ही दी जा सकती है. अनुमति देते समय उद्देश्य का उल्लेख करना अनिवार्य होगा. डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि बाल बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती.



डीजीपी ने जारी किए यह निर्देश

  • पुलिस विभाग के कर्मचारी व अधिकारी स्वच्छ वर्दी व हेड गेयर धारण करें
  • वर्दी धारण करते समय ध्यान रहे कि वर्दी के पैटर्न इसके अतिरिक्त अन्य तरह के शू या फुटवेयर न पहने जाएं
  • पुलिस कर्मचारी व अधिकारी अपने कार्यालय व कार्य स्थल पर निर्धारित वर्दी का धारण करें
  • डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पुलिस कर्मचारियों को सलीके से वर्दी पहनने के निर्देश दिए हैं. वर्दी के बटन न खुले हो. साथ ही टोपी और नेम प्लेट सही तरीके से लगाने और निर्धारित रंग के ही जूते पहनने का निर्देश जारी किया है.
Last Updated : Oct 27, 2020, 12:43 PM IST
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