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शाइन कम्पनी ने की निवेशकों के साथ धोखाधड़ी, सीबीआई जांच की मांग - शाइन सिटी इंफ़्रा

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए शाइन सिटी इंफ़्रा लिमिटेड कम्पनी द्वारा सैकड़ों निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल बनाकर कराने की मांग की गई है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
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Published : Jan 6, 2021, 4:02 AM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए शाइन सिटी इंफ़्रा लिमिटेड कम्पनी द्वारा सैकड़ों निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल बनाकर कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही कम्पनी द्वारा हड़प किए गए निवेशकों की रकम को लौटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग की गई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने भारतीय मानव उत्पीड़न उन्मूलन संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया गया. याचिका में कहा गया है कि उक्त कम्पनी ने सैकड़ों लोगों के जीवन भर की कमाई हड़प ली. कम्पनी के कुछ निदेशकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन निवेशकों के पैसे उन्हें अब तक वापस नहीं मिले हैं और न ही इस सम्बंध में पुलिस कुछ स्पष्ट कर रही है. ऐसे में मामले की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल बनाकर करवाई जाए. साथ ही निवेशकों के पैसे वापस कराने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है. हालांकि, न्यायालय ने पाया कि मामले में 65 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. न्यायालय ने मामले की अग्रिम सुनवाई अगले माह करने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए शाइन सिटी इंफ़्रा लिमिटेड कम्पनी द्वारा सैकड़ों निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल बनाकर कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही कम्पनी द्वारा हड़प किए गए निवेशकों की रकम को लौटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग की गई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने भारतीय मानव उत्पीड़न उन्मूलन संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया गया. याचिका में कहा गया है कि उक्त कम्पनी ने सैकड़ों लोगों के जीवन भर की कमाई हड़प ली. कम्पनी के कुछ निदेशकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन निवेशकों के पैसे उन्हें अब तक वापस नहीं मिले हैं और न ही इस सम्बंध में पुलिस कुछ स्पष्ट कर रही है. ऐसे में मामले की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल बनाकर करवाई जाए. साथ ही निवेशकों के पैसे वापस कराने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है. हालांकि, न्यायालय ने पाया कि मामले में 65 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. न्यायालय ने मामले की अग्रिम सुनवाई अगले माह करने के निर्देश दिए हैं.

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