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दुराचार के अभियुक्त को पीड़िता से शादी की शर्त के साथ मिली जमानत, पढ़िए अहम फैसला

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (High Court Lucknow Bench) ने पॉक्सो और दुराचार के अभियुक्त को शादी की शर्त के साथ जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि जमानत पर छूटने के 15 दिनों में पीड़िता से विवाह कर पीड़िता को पूरा हक प्रदान करेगा.

पॉक्सो और दुराचार के मामले में शादी की शर्त पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का अहम फैसला
पॉक्सो और दुराचार के मामले में शादी की शर्त पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का अहम फैसला
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Published : Oct 14, 2022, 10:37 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (High Court Lucknow Bench) ने दुराचार के मामले में जेल में बंद एक युवक की जमानत मंजूर की है. न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत मंजूर करने के साथ यह भी शर्त लगाई है कि वह रिहाई के 15 दिनों के भीतर पीड़िता से शादी कर लेगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह (Justice Dinesh Kumar Singh) की एकल पीठ ने अभियुक्त मोनू की जमानत याचिका पर पारित किया. मामला लखीमपुर खीरी के निघासन थाने का है. दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने कहा कि उन्हें अभियुक्त को जमानत पर रिहा की जाने से कोई आपत्ति नहीं है यदि वह पीड़िता से विवाह कर लेता है.

इस पर अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त और पीड़िता एकदूसरे से प्रेम करते थे. विवाह करने के लिए ही घर से भाग गए थे लेकिन बाद में पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी. न्यायालय को यह भी बताया गया कि पीड़िता की घटना के समय मेडिकल उम्र 17 वर्ष आई थी. उसकी व अभियुक्त की एक बच्ची भी है.

न्यायालय ने सभी परिस्थितियों को देखते हुए, अभियुक्त को इस शर्त के साथ जमानत दे दी कि जेल से छूटने के 15 दिन के भीतर वह पीड़िता से शादी कर लेगा और शादी को सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष रजिस्टर भी करा लेगा. न्यायालय ने यह भी कहा कि वह पीड़िता और बच्ची को उनका पूरा हक प्रदान करेगा.

यह भी पढ़ें- होटल में घुसकर मंत्री के भतीजे ने की मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (High Court Lucknow Bench) ने दुराचार के मामले में जेल में बंद एक युवक की जमानत मंजूर की है. न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत मंजूर करने के साथ यह भी शर्त लगाई है कि वह रिहाई के 15 दिनों के भीतर पीड़िता से शादी कर लेगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह (Justice Dinesh Kumar Singh) की एकल पीठ ने अभियुक्त मोनू की जमानत याचिका पर पारित किया. मामला लखीमपुर खीरी के निघासन थाने का है. दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने कहा कि उन्हें अभियुक्त को जमानत पर रिहा की जाने से कोई आपत्ति नहीं है यदि वह पीड़िता से विवाह कर लेता है.

इस पर अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त और पीड़िता एकदूसरे से प्रेम करते थे. विवाह करने के लिए ही घर से भाग गए थे लेकिन बाद में पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी. न्यायालय को यह भी बताया गया कि पीड़िता की घटना के समय मेडिकल उम्र 17 वर्ष आई थी. उसकी व अभियुक्त की एक बच्ची भी है.

न्यायालय ने सभी परिस्थितियों को देखते हुए, अभियुक्त को इस शर्त के साथ जमानत दे दी कि जेल से छूटने के 15 दिन के भीतर वह पीड़िता से शादी कर लेगा और शादी को सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष रजिस्टर भी करा लेगा. न्यायालय ने यह भी कहा कि वह पीड़िता और बच्ची को उनका पूरा हक प्रदान करेगा.

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