लखनऊः ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (Online Building Plan Approval System) पर मानचित्रों की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है. अवधि समाप्त होने के बाद अगले अधिकारी के पास स्वत: अग्रसारण की व्यवस्था निर्धारित की गई है. प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार ने बताया कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम को लागू करने, मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के निर्धारण एवं शुल्कों में एकरूपता व पारदर्शिता लाने के लिए मानचित्र स्वीकृति के लिए 30 कार्य दिवस की अवधि निर्धारित की गई है.
दीपक कुमार ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल के तहत आंशिक संशोधन किया गया है. हाई रिस्क मानचित्रों को बीआरएपी-2020 की गाईड लाइन के अनुसार 15 दिवस की समय-सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के सशर्त प्राविधान शासनादेश में किये गये हैं. इसमें संशोधन करते हुए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए समय सीमा स्वत: अग्रसारण की व्यवस्था निर्धारित की गई है. अवर अभियन्ता स्तर पर अधिकतम 3 कार्य दिवस में आपत्ति तथा संस्तुति अग्रसारित न किये जाने पर सहायक नगर नियोजक या सहायक अभियन्ता स्तर पर स्वत: अग्रसारित हो जाएगा.
दीपक कुमार ने बताया कि इसी प्रकार सहायक नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता स्तर पर अवर अभियन्ता की आख्या स्वत: अग्रसारण के बाद अधिकतम 1 कार्य दिवस में आपत्ति या संस्तुति अग्रसारित न किये जाने पर नगर नियोजक अधिशासी अभियन्ता पर स्वत: अग्रसारण होगा.
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वहीं, नगर नियोजक, अधिशासी अभियन्ता स्तर पर सहायक नगर नियोजक या सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट स्वत: अग्रसारण के बाद अधिकतम 1 कार्य दिवस के अन्तर्गत तथा एक कार्य दिवस में आपत्ति निर्गत करने व निस्तारण की स्थित में आपत्ति/संस्तुति अग्रसारित न किये जाने पर मुख्य नगर नियोजक स्तर पर स्वत: अग्रसारण होगा. इसी तरह सचिव या अपर सचिव स्तर पर मुख्य नगर नियोजक की रिपोर्ट स्वत: आगे बढ़ने के बाद अधिकतम 3 कार्य दिवस में आपत्ति-संस्तुति अग्रसारित न किये जाने पर उपाध्यक्ष के पास स्वत: आगे बढ़ जाएगी. अधिकतम 5 कार्य दिवस में आवेदन के निस्तारण की व्यवस्था निर्धारित की गई है.