लखनऊ: जनपद के थाना कृष्णा नगर में चोरी के दौरान मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आरोपी मेराज व हनीफ को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा ने 14-14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी मेराज पर 55 सौ रुपए व हनीफ पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि मामले की रिपोर्ट वादी वासुदेव प्रसाद शुक्ला ने थाना कृष्णा नगर में लिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी का मौसेरा भाई सोमनाथ दीक्षित करीब 20 सालों से तुलसी मानस मंदिर, मानस नगर में पुजारी था. साथ ही मंदिर के बाहर बनी कोठरी में रहता था. अदालत को बताया गया कि 3 अप्रैल 2020 को रात्रि में चोरों ने नेतराम की कोठरी का ताला तोड़कर 35 सौ रुपए और पायल चोरी की थी. उसी दौरान चोरों ने सोमनाथ दीक्षित की कोठरी का ताला तोड़ने का प्रयास किया था. सोमनाथ दीक्षित के जग जाने पर चोरों ने ईंट से उनके मुंह व सिर पर हमला कर हत्या कर दी थी. अदालत को बताया गया कि विवेचना के दौरान चोरों के कब्जे से मोबाइल फोन और चोरी का सामान बरामद हुआ था.
महिला से दुराचार के आरोपी को दस साल की सजा
जनपद के थाना माल क्षेत्र में खेत गई एक महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी राम किशोर यादव को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार 5 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता सुखेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम अहमदपुर करेंद थाना माल के रहने वाले राम किशोर यादव के विरुद्ध पीड़िता ने थाना माल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमे कहा गया था कि 7 सितंबर 2015 की सुबह नौ बजे पीड़िता गांव के पश्चिम खेतों की ओर गई थी. जहां पर आरोपी ने आकर उसे दबोच लिया. पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसके सीने पर तमंचा लगा दिया. इसके बाद पंचम के धान में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया. साथ ही धमकी दी कि घर वालों से बताने पर जान से मार देगें.
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