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जिला अदालत में कुछ शर्तों के साथ कल से खुलेंगे कोर्ट - लखनऊ न्यूज

जिला और सत्र अदालत में गुरुवार से कुछ शर्तों के साथ न्यायिक और प्रशासनिक कार्य का संचालन शुरु हो जाएगा. पूरे परिसर का सेनिटाइजेशन कराया जा चुका है.

जिला और सत्र न्यायालय.
जिला और सत्र न्यायालय.
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Published : Jun 23, 2021, 8:37 PM IST

लखनऊ: जिला और सत्र अदालत में कल से कुछ शर्तों के साथ न्यायिक और प्रशासनिक कार्य का संचालन शुरु हो जाएगा. बुधवार को ही पूरे अदालत परिसर के साथ ही न्यायिक कक्ष और कर्मचारी कक्षों को पूर्णतया सैनिटाइज करा दिया गया है. जिला जज सर्वेश कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी अदालतें साक्ष्य अंकित करने की कार्रवाई को छोड़कर अन्य सभी मुकदमों की सुनवाई करेंगी. अति आवश्यक होने पर जिला जज की ही अनुमति से साक्ष्य अंकित किया जा सकेगा. विचाराधीन बंदियों से सम्बंधित समस्त रिमांड की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी.

आदेश में कहा गया है कि अदालत परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद से ही प्रवेश मिलेगा. अदालत परिसर में सिर्फ उन्हीं वकीलों को प्रवेश मिलेगा, जिनका मुकदमा नियत होगा. बहस के बाद अदालत परिसर छोड़ना होगा. वादकारियों को प्रवेश नहीं मिलेगा. अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक कार्य दिवस पर न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों को कार्य समाप्त करने के बाद अदालत परिसर अनिवार्य रुप से छोड़ देना होगा. नए मुकदमे दाखिल करने के लिए केन्द्रीकृत फाइलिंग काउंटर का उपयोग करना होगा.

मुकदमों की अर्जी पर वकील और वादकारियों का मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए, ताकि अर्जी में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उन्हें अवगत कराया जा सके. वकीलों और वादकारियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 0522-2613134 और ई-मेल आईडी lucknowdistrictiudge@gmail.com भी जारी किया गया है. ई-मेल आईडी का उपयोग जमानत प्रार्थना पत्र, अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र और अन्य अति आवश्यक प्रार्थना पत्र तथा लिखित बहस दाखिल करने के लिए भी किया जा सकता है.

लखनऊ: जिला और सत्र अदालत में कल से कुछ शर्तों के साथ न्यायिक और प्रशासनिक कार्य का संचालन शुरु हो जाएगा. बुधवार को ही पूरे अदालत परिसर के साथ ही न्यायिक कक्ष और कर्मचारी कक्षों को पूर्णतया सैनिटाइज करा दिया गया है. जिला जज सर्वेश कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी अदालतें साक्ष्य अंकित करने की कार्रवाई को छोड़कर अन्य सभी मुकदमों की सुनवाई करेंगी. अति आवश्यक होने पर जिला जज की ही अनुमति से साक्ष्य अंकित किया जा सकेगा. विचाराधीन बंदियों से सम्बंधित समस्त रिमांड की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी.

आदेश में कहा गया है कि अदालत परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद से ही प्रवेश मिलेगा. अदालत परिसर में सिर्फ उन्हीं वकीलों को प्रवेश मिलेगा, जिनका मुकदमा नियत होगा. बहस के बाद अदालत परिसर छोड़ना होगा. वादकारियों को प्रवेश नहीं मिलेगा. अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक कार्य दिवस पर न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों को कार्य समाप्त करने के बाद अदालत परिसर अनिवार्य रुप से छोड़ देना होगा. नए मुकदमे दाखिल करने के लिए केन्द्रीकृत फाइलिंग काउंटर का उपयोग करना होगा.

मुकदमों की अर्जी पर वकील और वादकारियों का मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए, ताकि अर्जी में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उन्हें अवगत कराया जा सके. वकीलों और वादकारियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 0522-2613134 और ई-मेल आईडी lucknowdistrictiudge@gmail.com भी जारी किया गया है. ई-मेल आईडी का उपयोग जमानत प्रार्थना पत्र, अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र और अन्य अति आवश्यक प्रार्थना पत्र तथा लिखित बहस दाखिल करने के लिए भी किया जा सकता है.

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