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हवा-हवाई रिपोर्ट भेजने पर कोर्ट ने दारोगा को किया तलब, पूछा- क्यों न की जाए कार्रवाई

अज्ञात चोरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर हवा-हवाई नामजद रिपोर्ट भेजने के मामले में अदालत ने उप निरीक्षक रामदेव गुप्ता को 17 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर अदालत में तलब किया है.

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Published : Jan 14, 2022, 10:48 PM IST

लखनऊ : अज्ञात चोरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर हवा-हवाई नामजद रिपोर्ट भेजने के मामले में अदालत ने उप निरीक्षक रामदेव गुप्ता को 17 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर अदालत में तलब किया है.

अदालत ने रामदेव गुप्ता को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह 17 जुलाई को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. साथ ही कहा है- न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट भेजने के कारण उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए. दरोगा को जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी.

अदालत के समक्ष अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता ध्रुव सिंह के माध्यम से अर्जी देकर कहा गया था कि अज्ञात चोरों ने गत 27 जुलाई को उनके खेत पर लगे सोलर पैनल को चोरी कर लिया गया है. जिसकी रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए अदालत आदेश जारी करें. अर्जी पर जब अदालत ने रिपोर्ट तलब की तो उप निरीक्षक रामदेव गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट देकर कहा कि आवेदक सत्येंद्र सिंह ने पेश बंदी में खेत की रखवाली करने वाले भारत का नाम प्रार्थना पत्र में अंकित किया है.

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉ. प्रियंका मौर्या का इस्तीफा, टिकट न मिलने से थी नाराज

अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रार्थना पत्र में जब किसी को नामजद नहीं किया गया, तब जांचकर्ता दारोगा को किस आधार पर पता चला कि भरत नामक व्यक्ति को प्रार्थना पत्र में नामजद किया गया है. अदालत अब इस मामले में आगामी 17 जनवरी को सुनवाई करेगी.

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लखनऊ : अज्ञात चोरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर हवा-हवाई नामजद रिपोर्ट भेजने के मामले में अदालत ने उप निरीक्षक रामदेव गुप्ता को 17 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर अदालत में तलब किया है.

अदालत ने रामदेव गुप्ता को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह 17 जुलाई को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. साथ ही कहा है- न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट भेजने के कारण उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए. दरोगा को जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी.

अदालत के समक्ष अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता ध्रुव सिंह के माध्यम से अर्जी देकर कहा गया था कि अज्ञात चोरों ने गत 27 जुलाई को उनके खेत पर लगे सोलर पैनल को चोरी कर लिया गया है. जिसकी रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए अदालत आदेश जारी करें. अर्जी पर जब अदालत ने रिपोर्ट तलब की तो उप निरीक्षक रामदेव गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट देकर कहा कि आवेदक सत्येंद्र सिंह ने पेश बंदी में खेत की रखवाली करने वाले भारत का नाम प्रार्थना पत्र में अंकित किया है.

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अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रार्थना पत्र में जब किसी को नामजद नहीं किया गया, तब जांचकर्ता दारोगा को किस आधार पर पता चला कि भरत नामक व्यक्ति को प्रार्थना पत्र में नामजद किया गया है. अदालत अब इस मामले में आगामी 17 जनवरी को सुनवाई करेगी.

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