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मनीष गुप्ता हत्याकांड: आरोपी पुलिसवालों को कोर्ट ने जेल से किया तलब

कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी पुलिसवालों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए तलब किया है.

मनीष गुप्ता हत्याकांड.
मनीष गुप्ता हत्याकांड.
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Published : Feb 3, 2022, 9:31 PM IST

लखनऊ: कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में आरोपी पुलिसवालों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 फरवरी को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए गोरखपुर जेल से तलब किया है. सीबीआई ने हत्या के इस बहुचर्चित मामले में गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल के तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, सब इंसपेक्टर अक्षय कुमार, विजय यादव, राहुल दूबे तथा हेड कांस्टेबिल कमलेश सिंह यादव व कांस्टेबिल प्रशांत कुमार के खिलाफ आइपीसी की धारा 302, 323, 325, 506, 218, 201 सपठित धारा 34, 120बी व 149 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.

सीबीआइ द्वारा दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता गोरखपुर के रामगढ़ ताल थानांतर्गत एक होटल में ठहरे थे. 27/28 सितंबर की मध्य रात्रि में आरोपी पुलिसकर्मी उनके कमरे में गए और उनके साथ दुर्व्यहार किया. मनीष ने इसका विरोध किया तो अभियुक्तों ने उनकी जमकर पिटाई की. इस मारपीट में मनीष गुप्ता को गम्भीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई.

इसे भी पढ़ें-मनीष गुप्ता हत्याकांड: CBI ने हत्या समेत नौ धाराओं में छह पुलिसवालों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र

29 सितंबर 2021 को मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने थाना रामगढ़ ताल में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले की विवेचना कानपुर की एसआईटी कर रही थी. लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बादर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी. इसके बाद 2 नवंबर 2021 को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू की.

लखनऊ: कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में आरोपी पुलिसवालों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 फरवरी को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए गोरखपुर जेल से तलब किया है. सीबीआई ने हत्या के इस बहुचर्चित मामले में गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल के तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, सब इंसपेक्टर अक्षय कुमार, विजय यादव, राहुल दूबे तथा हेड कांस्टेबिल कमलेश सिंह यादव व कांस्टेबिल प्रशांत कुमार के खिलाफ आइपीसी की धारा 302, 323, 325, 506, 218, 201 सपठित धारा 34, 120बी व 149 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.

सीबीआइ द्वारा दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता गोरखपुर के रामगढ़ ताल थानांतर्गत एक होटल में ठहरे थे. 27/28 सितंबर की मध्य रात्रि में आरोपी पुलिसकर्मी उनके कमरे में गए और उनके साथ दुर्व्यहार किया. मनीष ने इसका विरोध किया तो अभियुक्तों ने उनकी जमकर पिटाई की. इस मारपीट में मनीष गुप्ता को गम्भीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई.

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29 सितंबर 2021 को मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने थाना रामगढ़ ताल में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले की विवेचना कानपुर की एसआईटी कर रही थी. लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बादर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी. इसके बाद 2 नवंबर 2021 को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू की.

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