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कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कोर्ट ने किया तलब

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश श्रीवास्तव ने अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त आगामी 23 जून को अदालत में तलब किया है.

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जिला एवं सत्र न्यायालय
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Published : May 26, 2022, 10:01 PM IST

लखनऊः मानहानि का बयान देने के आरोपों को लेकर ऊर्जा मंत्री श्री कान्त शर्मा के बाद डीएचएफएल के पूर्व अधिकारी ने भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है. इस पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश श्रीवास्तव ने अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त आगामी 23 जून को अदालत में तलब किया है.

अदालत में वादी अमित प्रकाश की ओर से अधिवक्ता अमित यादव ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ परिवाद दायर करते हुए कहा है कि वादी डीएचएफएल में 18 अक्टूबर 2019 तक रीजनल सेल्स मैनेजर था. यह भी कहा गया कि डीएचएफएल ने 2 नवम्बर 2019 को अपने दो कर्मचारियों के खिलाफ गलत तरीके से पैसा निवेश करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें अजय कुमार लल्लू ने प्रेसवार्ता की और पर्चे छपवा कर कहा कि वादी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिला हुआ है. इसके बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा तथ्य छिपाना अदालत के साथ कपट है, ऐसा व्यक्ति दंड का हकदार है

अधिवक्ता अमित यादव ने कहा कि लल्लू की प्रेस वार्ता के बाद पुलिस ने वादी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे वादी की नौकरी चली गई. आरोप लगाते हुए कहा कि अजय कुमार ने वादी पर झूठे आरोप लगा कर मानहानि की. अदालत ने वादी एवं उसके गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या माना कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य हैं. अदालत ने अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त आगामी 23 जून के लिए अदालत में तलब किया है.

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लखनऊः मानहानि का बयान देने के आरोपों को लेकर ऊर्जा मंत्री श्री कान्त शर्मा के बाद डीएचएफएल के पूर्व अधिकारी ने भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है. इस पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश श्रीवास्तव ने अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त आगामी 23 जून को अदालत में तलब किया है.

अदालत में वादी अमित प्रकाश की ओर से अधिवक्ता अमित यादव ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ परिवाद दायर करते हुए कहा है कि वादी डीएचएफएल में 18 अक्टूबर 2019 तक रीजनल सेल्स मैनेजर था. यह भी कहा गया कि डीएचएफएल ने 2 नवम्बर 2019 को अपने दो कर्मचारियों के खिलाफ गलत तरीके से पैसा निवेश करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें अजय कुमार लल्लू ने प्रेसवार्ता की और पर्चे छपवा कर कहा कि वादी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिला हुआ है. इसके बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है.

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अधिवक्ता अमित यादव ने कहा कि लल्लू की प्रेस वार्ता के बाद पुलिस ने वादी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे वादी की नौकरी चली गई. आरोप लगाते हुए कहा कि अजय कुमार ने वादी पर झूठे आरोप लगा कर मानहानि की. अदालत ने वादी एवं उसके गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या माना कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य हैं. अदालत ने अजय कुमार लल्लू को बतौर अभियुक्त आगामी 23 जून के लिए अदालत में तलब किया है.

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