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नैनी जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से किया तलब - नैनी जेल

बसपा के सांसद अतुल राय दुष्कर्म के आरोप में नैनी जेल में बंद हैं. अतुल राय ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की कि बीमारी और सुरक्षा के मद्देनजर उसकी न्यायिक रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कराई जाए. इसको लेकर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए 29 अक्टूबर को अतुल राय को तलब किया है.

न्यायालय.
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Published : Oct 27, 2021, 10:23 PM IST

लखनऊ: नैनी जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी बसपा के सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में न्यायिक रिमांड के लिए अभियुक्त अतुल राय को केंद्रीय कारागार नैनी से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए 29 अक्टूबर को तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश अतुल राय की ओर से दाखिल एक अर्जी पर दिया है. घोसी से बसपा सांसद अतुल राय एक दूसरे आपराधिक मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है.

अदालत के समक्ष अभियुक्त अतुल राय की ओर से कहा गया कि वह घोसी से सांसद है और बीमार रहता है. विधायक मुख्तार अंसारी से उसकी पहले से रंजिश चली आ रही है, जिसकी जांच स्थानीय अभिसूचना इकाई प्रयागराज ने की थी. अतुल राय को डर है कि मुख्तार अंसारी उसकी हत्या करा सकता है. अतुल राय ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की कि बीमारी और सुरक्षा के मद्देनजर उसकी न्यायिक रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कराई जाए. इससे पहले इस मामले की विवेचक और एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने एक अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी में अभियुक्त अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय को मामले में न्यायिक रिमांड के लिए वारंट बी के माध्यम से तलब करने की मांग की गई थी.

इसे भी पढ़ें- आदेश कानून के मुताबिक नहीं तो पालन करने का समादेश नहीं : हाईकोर्ट

बता दें कि 27 अगस्त, 2021 को इस मामले की नामजद एफआईआर वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने अतुल राय और अमिताभ ठाकुर के खिलाफ थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को इस मामले में उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 167, 195A, 218, 306, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है. अमिताभ ठाकुर की सत्र अदालत से जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है.

लखनऊ: नैनी जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी बसपा के सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में न्यायिक रिमांड के लिए अभियुक्त अतुल राय को केंद्रीय कारागार नैनी से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए 29 अक्टूबर को तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश अतुल राय की ओर से दाखिल एक अर्जी पर दिया है. घोसी से बसपा सांसद अतुल राय एक दूसरे आपराधिक मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है.

अदालत के समक्ष अभियुक्त अतुल राय की ओर से कहा गया कि वह घोसी से सांसद है और बीमार रहता है. विधायक मुख्तार अंसारी से उसकी पहले से रंजिश चली आ रही है, जिसकी जांच स्थानीय अभिसूचना इकाई प्रयागराज ने की थी. अतुल राय को डर है कि मुख्तार अंसारी उसकी हत्या करा सकता है. अतुल राय ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की कि बीमारी और सुरक्षा के मद्देनजर उसकी न्यायिक रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कराई जाए. इससे पहले इस मामले की विवेचक और एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने एक अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी में अभियुक्त अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय को मामले में न्यायिक रिमांड के लिए वारंट बी के माध्यम से तलब करने की मांग की गई थी.

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बता दें कि 27 अगस्त, 2021 को इस मामले की नामजद एफआईआर वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने अतुल राय और अमिताभ ठाकुर के खिलाफ थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को इस मामले में उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 167, 195A, 218, 306, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है. अमिताभ ठाकुर की सत्र अदालत से जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है.

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