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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, पीड़िता को लुधियाना ले जाकर किया था कैद - Punishment for raping minor

कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि दोषी पीड़िता को लुधियाना ले जाकर कैद कर दिया था.

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लखनऊ कोर्ट
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Published : Oct 17, 2022, 10:56 PM IST

लखनऊ: नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसे भगा ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी ओम प्रकाश उपाध्याय को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा है कि अर्थदण्ड की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जाएगी.

अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि पीड़िता के चाचा द्वारा 22 सितंबर 2013 को थाना विभूति खंड में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी भतीजी को दिन दहाड़े अभियुक्त अंगद अपने दो साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि घटना के एक हफ्ते बाद 29 सितंबर 2013 को दिन में करीब ढाई बजे वादी के मोबाइल पर उसकी भतीजी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसे लुधियाना के एक कमरे में बंद करके रखा गया है. कोर्ट में सरकारी वकीलो का कहना था कि विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद करके उसका कलम बंद बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने अभियुक्त के द्वारा भगा ले जाकर दुराचार किए जाने की बात कही है. अदालत ने आरोपी को दंडित करते हुए कहा है कि अभियुक्त की आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक दायित्व को देखते हुए दसवर्ष के कारावास से दंडित किया जाता है.

नाबालिग को जंगल ले जाकर दुराचार करने के आरोपी को बीस साल की सजा

ननिहाल जा रही नाबालिग को जबरन जंगल ने ले जाकर दुराचार करने और धमकी देने के आरोपी सुधीर उर्फ सुमंती को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने बीस साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट में सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह और अरुण कुमार ने तर्क दिया कि वादिनी ने इटौंजा में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 अगस्त 2018 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री अपने घर पिपरी गांव से ननिहाल जा रही थी जैसे ही नाबालिग पिपरी के माइनर नहर पहुंची तभी गाँव का सुधीर अवस्थी आया और वादिनी की पुत्री को जबरन जंगल में खींच ले गया जहाँ आरोपी ने दुराचार किया और जानमाल की धमकी दी. बाद में वादिनी की पुत्री ने सारी घटना बताई.

स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण करने के मामले में चार साल की सजा

स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के आरोपी अजय कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे विनय सिंह ने चार साल के सश्रम कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट में सरकारी वकील सीमा सिंह और नरेंद्र कुमार ने बताया कि वादिनी ने इटौंजा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 नवम्बर 2009 को वादिनी की 14 वर्षीय बेटी कुनौरा स्थित स्कूल जा रही थी कि रास्ते मे अजय सिंह अपने दो साथियों के साथ मिला और जबरन नाबालिग का अपहरण कर लिया. इस घटना की सूचना स्कूल जा रहे बच्चों ने घर आकर दी. जिस पर वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई.

यह भी पढ़ें: नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने की सहमति महत्वहीन : हाईकोर्ट

लखनऊ: नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसे भगा ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी ओम प्रकाश उपाध्याय को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा है कि अर्थदण्ड की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जाएगी.

अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि पीड़िता के चाचा द्वारा 22 सितंबर 2013 को थाना विभूति खंड में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी भतीजी को दिन दहाड़े अभियुक्त अंगद अपने दो साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है. कोर्ट को यह भी बताया गया कि घटना के एक हफ्ते बाद 29 सितंबर 2013 को दिन में करीब ढाई बजे वादी के मोबाइल पर उसकी भतीजी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसे लुधियाना के एक कमरे में बंद करके रखा गया है. कोर्ट में सरकारी वकीलो का कहना था कि विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद करके उसका कलम बंद बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने अभियुक्त के द्वारा भगा ले जाकर दुराचार किए जाने की बात कही है. अदालत ने आरोपी को दंडित करते हुए कहा है कि अभियुक्त की आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक दायित्व को देखते हुए दसवर्ष के कारावास से दंडित किया जाता है.

नाबालिग को जंगल ले जाकर दुराचार करने के आरोपी को बीस साल की सजा

ननिहाल जा रही नाबालिग को जबरन जंगल ने ले जाकर दुराचार करने और धमकी देने के आरोपी सुधीर उर्फ सुमंती को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने बीस साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट में सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह और अरुण कुमार ने तर्क दिया कि वादिनी ने इटौंजा में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 अगस्त 2018 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री अपने घर पिपरी गांव से ननिहाल जा रही थी जैसे ही नाबालिग पिपरी के माइनर नहर पहुंची तभी गाँव का सुधीर अवस्थी आया और वादिनी की पुत्री को जबरन जंगल में खींच ले गया जहाँ आरोपी ने दुराचार किया और जानमाल की धमकी दी. बाद में वादिनी की पुत्री ने सारी घटना बताई.

स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण करने के मामले में चार साल की सजा

स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के आरोपी अजय कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे विनय सिंह ने चार साल के सश्रम कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट में सरकारी वकील सीमा सिंह और नरेंद्र कुमार ने बताया कि वादिनी ने इटौंजा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 नवम्बर 2009 को वादिनी की 14 वर्षीय बेटी कुनौरा स्थित स्कूल जा रही थी कि रास्ते मे अजय सिंह अपने दो साथियों के साथ मिला और जबरन नाबालिग का अपहरण कर लिया. इस घटना की सूचना स्कूल जा रहे बच्चों ने घर आकर दी. जिस पर वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई.

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