लखनऊ: दूसरे की पत्नी से प्रेम सम्बंध बनाकर अपने साथ रखने और इस दौरान लाठी डंडे से पीट-पीट कर उसकी हत्या करने के आरोपी धर्मेंद्र यादव को अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले की एफआईआर मृतका के पति ने दर्ज कराई थी.
बैंकों से करोड़ों हड़पने के आरोपी को सजा
कूटरचित दस्तावेजों के सहारे धोखाधड़ी करके विभिन्न बैंक से करोड़ों रुपये हड़पने और काले धन को सफ़ेद करने में सहयोग करने के मुख्य आरोपी अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ रिषी सक्सेना को ईडी के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने तीन साल की क़ैद एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
यह भी पढ़ें : पूर्व प्रेमी की हत्या कर लाश बहा दी थी नहर में, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने Abandoned Patient के इलाज की व्यवस्था पर सरकार से मांगा जवाब