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बच्ची के अपहरण की कोशिश करने वाले को 7 साल की सजा - High court news

राजधानी लखनऊ में चार साल की बच्ची का अपहरण की कोशिश करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

District and session court Lucknow
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ.
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Published : Mar 23, 2021, 5:26 AM IST

लखनऊ : पॉक्सो के विशेष जज डॉ. अवनीश कुमार ने दुराचार के आशय से चार साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त पवन कुमार वाजपेई को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सरकारी वकील पंकज कुमार श्रीवास्तव और शैलेश कुमार सिंह के मुताबिक पीड़िता के चिल्लाने पर अभियुक्त मौके पर ही पकड़ लिया गया था. वह बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है. 12 सितंबर, 20018 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता के पिता ने थाना पीजीआई में दर्ज कराई थी.

लखनऊ : पॉक्सो के विशेष जज डॉ. अवनीश कुमार ने दुराचार के आशय से चार साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त पवन कुमार वाजपेई को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सरकारी वकील पंकज कुमार श्रीवास्तव और शैलेश कुमार सिंह के मुताबिक पीड़िता के चिल्लाने पर अभियुक्त मौके पर ही पकड़ लिया गया था. वह बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है. 12 सितंबर, 20018 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता के पिता ने थाना पीजीआई में दर्ज कराई थी.

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