लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी का मकान ढहाने से रोक दिया.
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने एलडीए और फरहत दोनों को निर्देश दिए कि वे डालीबाग स्थित मकान पर यथास्थिति बरकरार रखें. कोर्ट ने राज्य सरकार और एलडीए को फरहत की याचिका पर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई छह हफ्ते बाद करने का निर्णय लिया.
अपर महाधिवक्ता रमेश सिंह और एलडीए के वकील एलपी मिश्रा ने फरहत की याचिका का विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई जल्दबाजी में हुई थी. राज्य सरकार को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर दिए गए 'ध्वस्तीकरण' के आदेश पर विचार कर निर्णय लिए जाने की जरूरत है.
बता दें कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी ने राजधानी लखनऊ के डालीबाग स्थित अपने मकान को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. डालीबाग की करीब पांच एकड़ निष्क्रांत भूमि पर हुए लगभग 15 बड़े निर्माण ध्वस्तीकरण के दायरे में आ गए हैं. इसमें फरहत का मकान भी शामिल है.
निष्क्रांत संपत्ति वह जायदाद है, जो बंटवारे के समय पाकिस्तान में जा बसे लोगों की थी. लिहाजा अब यह संपत्ति सरकार की है.