लखनऊ : विधवा पेंशन बनाने के नाम पर दस हजार रुपए घूस लेते गिरफ्तार (Court rejects bail application) सीतापुर ट्रेजरी के क्लर्क रमेश चंद्र की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है.
'मां की पेंशन बनवाने के लिए ट्रेजरी सीतापुर से किया था संपर्क' : जमानत अर्जी के विरोध में विशेष अधिवक्ता कमल अवस्थी एवं महेश कुमार त्रिपाठी की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता ने 16 अगस्त 2023 को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसके पिता भारतीय सेना में राजपूत रेजीमेंट में सिपाही थे जो वर्ष 1978 में सेवानिवृत हो गए थे. अदालत को बताया गया कि शिकायतकर्ता के पिता रुद्रपाल सिंह का देहांत 31 मई 2023 को हो गया था जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी मां मधुबाला देवी की पेंशन बनवाने के लिए ट्रेजरी सीतापुर से संपर्क किया.
'बिना पैसे लिए पेंशन बनाने को तैयार नहीं था आरोपी' : अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी रमेश चंद्र से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद वह बिना पैसे लिए पेंशन बनाने को तैयार नहीं था तथा उसने 10 हजार रुपए रिश्वत लेने के बाद ही पेंशन के कागज बनाने की बात कही. आरोपी लिपिक को 19 अगस्त 2023 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम द्वारा दस हजार रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने कहा है कि आरोपी का कृत्य बहुत ही गंभीर एवं निन्दनीय है जिसके कारण उसे जमानत पर छोड़ जाना उचित नहीं है.