लखनऊः हत्या के प्रयास व लूट के मामले में अभियुक्त नीतू वर्मा को अग्रिम जमानत देने से अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार कुशवाहा ने इंकार कर दिया. नीतू वर्मा पर मामले में सह अभियुक्तों का साथ देने का आरोप है.
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण पांडे का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट वादिनी रूही खान ने 18 जून 2022 को तालकटोरा थाने में दर्ज कराई थी. जिसमें उसने कहा था कि उसका ई ब्लॉक राजाजीपुरम में मकान है, जिसे उसने किराए पर दे रखा है. 16 जून 2022 को उसके मोबाइल पर एक किराएदार उत्तम कुमार गुप्ता की पत्नी का फोन आया और उसे बात करने के लिए बुलाया. वादिनी विश्वास करके अपने पति के साथ अपने मकान पर गई जहां पर किराएदार उत्तम कुमार, उनकी पत्नी पम्मी व किराएदार अंकित की पत्नी नीतू वर्मा मिली थी.
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इन लोगों ने गंदी-गंदी गालियां दी और मारपीट की. कहा गया कि इस मारपीट की घटना में उसे गंभीर चोटें आईं और सभी लोगों ने मिलकर उसकी सोने की चेन लूट ली. यह भी कहा गया है कि उत्तम कुमार ने वादिनी के पेट पर लात मारी तथा अंकित ने लोहे के लाड से जान से मारने की नियत से सर पर वार किया जिससे उसका सिर फट गया.
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