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चित्रकूट जेल में गवाहों के खिलाफ साजिश मामले में अब्बास अंसारी की अर्जी खारिज

जेल में गवाहों के धमकाने के मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस मामले की रिपोर्ट 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी.

Abbas Ansari case
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Published : Jun 16, 2023, 8:36 PM IST

लखनऊः माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को एक बार फिर झटका लगा है. चित्रकूट की जेल में बंदी के दौरान बिना पर्ची के अपनी पत्नी निखत बानो से मिलने और जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने व उनकी हत्या करने की योजना बनाने के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी जेल में बंद हैं. अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है.

गौरतलब है कि जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष अधिवक्ता केके शुक्ला का तर्क था कि अब्बास अंसारी के जेल में रहते उसकी पत्नी निखत बानो को जेल में बेरोकटोक आने जाने की आजादी थी. अदालत को यह भी बताया गया कि निखत बानो ने पूछताछ के दौरान अब्बास अंसारी ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों व गवाहों की हत्या की योजना बनाने की बात कबूल की थी. यह भी बताया गया कि अब्बास अंसारी ने अपनी पत्नी से कहा था कि जो साक्षी उनकी बात नहीं मानते हैं, उनको खत्म करना है.

बहस के दौरान बताया गया कि जब अब्बास अंसारी के साथ निखत बानो को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उस दौरान तलाशी के दौरान उसके पास से 2 मोबाइल फोन, नगद 21 हजार रुपये व 12 रियाल बरामद हुए थे. सरकारी वकील ने यह भी दलील दी कि पूर्व जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, पूर्व जेलर संतोष कुमार, अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो, जेल वार्डन जगमोहन के अलावा निखत बानो के ड्राइवर एवं उनकी मदद पहुंचाने के आरोपियों की भी जमानतें इसी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी हैं. अभियोजन के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी.

ये भी पढ़ेंः अतीक अहमद की दुबई की संपत्तियों का पता लगाने में जुटी यूपी पुलिस

लखनऊः माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को एक बार फिर झटका लगा है. चित्रकूट की जेल में बंदी के दौरान बिना पर्ची के अपनी पत्नी निखत बानो से मिलने और जेल के अंदर से गवाहों को धमकाने व उनकी हत्या करने की योजना बनाने के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी जेल में बंद हैं. अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण की प्रभारी विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है.

गौरतलब है कि जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष अधिवक्ता केके शुक्ला का तर्क था कि अब्बास अंसारी के जेल में रहते उसकी पत्नी निखत बानो को जेल में बेरोकटोक आने जाने की आजादी थी. अदालत को यह भी बताया गया कि निखत बानो ने पूछताछ के दौरान अब्बास अंसारी ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों व गवाहों की हत्या की योजना बनाने की बात कबूल की थी. यह भी बताया गया कि अब्बास अंसारी ने अपनी पत्नी से कहा था कि जो साक्षी उनकी बात नहीं मानते हैं, उनको खत्म करना है.

बहस के दौरान बताया गया कि जब अब्बास अंसारी के साथ निखत बानो को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उस दौरान तलाशी के दौरान उसके पास से 2 मोबाइल फोन, नगद 21 हजार रुपये व 12 रियाल बरामद हुए थे. सरकारी वकील ने यह भी दलील दी कि पूर्व जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, पूर्व जेलर संतोष कुमार, अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो, जेल वार्डन जगमोहन के अलावा निखत बानो के ड्राइवर एवं उनकी मदद पहुंचाने के आरोपियों की भी जमानतें इसी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी हैं. अभियोजन के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी.

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