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एसीपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करें आयुक्तः कोर्ट - लखनऊ में कोर्ट ने सीपी को दिए आदेश

यूपी के लखनऊ में हत्या के एक मामले में गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर चौक के अपर पुलिस आयुक्त इंद्र प्रकाश सिह के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए लखनऊ के पुलिस आयुक्त को वारंट तामीला कराने के आदेश दिये हैं.

जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ
जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ
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Published : Jan 11, 2021, 10:16 PM IST

लखनऊः हत्या के एक मामले में गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर चौक के अपर पुलिस आयुक्त इंद्र प्रकाश सिह के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए. लखनऊ के पुलिस आयुक्त को वारंट तामीला कराने के आदेश दिये हैं. यह आदेश विशेष जज मोहम्मद गजाली ने पारित किया है. कोर्ट ने इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा है.

साल 2008 का मामला
कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से कहा कि वर्ष 2008 का यह मामला थाना चिनहट से संबंधित है. एक जनवरी 2019 को इस मामले में इंद्र प्रकाश सिंह की गवाही दर्ज हुई थी. इसके बाद कई तारीखों से वह जिरह के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. लिहाजा 18 जनवरी को अपने स्तर से अदालत में इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं.

बचाव पक्ष ने दिया प्रार्थना पत्र
मामले में वादी व अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा हो चुकी है. परंतु एसीपी की गवाही न होने के कारण मामले का ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रहा है. बचाव पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा गया है कि मामले के विभिन्न तथ्यों को स्थापित करने व कई तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए अपर पुलिस आयुक्त इंद्र प्रकाश सिंह से जिरह करना आवश्यक है.

लखनऊः हत्या के एक मामले में गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर चौक के अपर पुलिस आयुक्त इंद्र प्रकाश सिह के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए. लखनऊ के पुलिस आयुक्त को वारंट तामीला कराने के आदेश दिये हैं. यह आदेश विशेष जज मोहम्मद गजाली ने पारित किया है. कोर्ट ने इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा है.

साल 2008 का मामला
कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से कहा कि वर्ष 2008 का यह मामला थाना चिनहट से संबंधित है. एक जनवरी 2019 को इस मामले में इंद्र प्रकाश सिंह की गवाही दर्ज हुई थी. इसके बाद कई तारीखों से वह जिरह के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. लिहाजा 18 जनवरी को अपने स्तर से अदालत में इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं.

बचाव पक्ष ने दिया प्रार्थना पत्र
मामले में वादी व अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा हो चुकी है. परंतु एसीपी की गवाही न होने के कारण मामले का ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रहा है. बचाव पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा गया है कि मामले के विभिन्न तथ्यों को स्थापित करने व कई तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए अपर पुलिस आयुक्त इंद्र प्रकाश सिंह से जिरह करना आवश्यक है.

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