लखनऊ : गंगा नदी में लेदर फैक्ट्री से निकला प्रदूषित जल प्रवाहित करने के आरोप में दोषी पाते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदूषण) यशा शर्मा ने मेसर्स खालिद लेदर फिनिशर्स कानपुर पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत में यह परिवाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता प्रखर कुमार की ओर से दाखिल किया गया था.
परिवाद में खालिद लेदर फिनिशर्स के अलावा मोहम्मद खालिद को आरोपी बनाया गया था. कहा गया कि कंपनी से प्रदूषित जल का प्रवाह अग्रणी प्रणाली के माध्यम से गंगा नदी में किया जाता है. जिसके लिए फैक्ट्री के पास वाह्य स्राव संसाधन संयंत्र नहीं है. आगे कहा गया कि फैक्ट्री में जल के प्रवाह की उचित व्यवस्था न होने के कारण उसको कई बार सील किया गया, लेकिन आरोपी द्वारा हर बार सील को तोड़कर फैक्ट्री का संचालन किया जाता रहा. मामले के निस्तारण के दौरान आरोपी खालिद की मृत्यु हो गई थी. जिसके कारण उसके स्थान पर प्रतिनिधित्व के रूप में उसके पुत्र नोमान खालिद द्वारा मुकदमे की पैरवी की जा रही थी. अदालत ने विचारण के दौरान पाया कि आरोपी द्वारा धारा 41 व 40 जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है. विपक्षी नोमान खालिद को दोषी पाते हुए 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है.
भाभी के साथ दुराचार के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज : भाभी के साथ दुराचार करने व उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी अमरजीत की जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है. अदालत में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण पांडे ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट ग्राम सोनाई कजेहरा वाक्कास के रहने वाले अमरजीत के विरुद्ध पीड़िता द्वारा 5 मार्च 2023 को लिखाई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता शादी 15 दिसंबर 2022 को लक्ष्मी प्रसाद के साथ हुई थी. साथ में पति का छोटा भाई अमरजीत भी रहता है. आरोप है कि अमरजीत ने रात में जबरन दुष्कर्म किया. जिसमें उसका पति भी शामिल है, जब घटना के बारे में उसने पति से शिकायत की तो उसने पीड़िता को ही मारा. पति व देवर पर पीड़िता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने व जानमाल की धमकी का भी आरोप लगाया है.
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