लखनऊ:राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) की तुलना तालिबान (Taliban) से करने के कथित बयान के मामले में बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर (Lyricist Javed Akhtar) के खिलाफ सीजेएम कोर्ट लखनऊ मुकदमे की अर्जी दाखिल की गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने जावेद अख्तर के खिलाफ दाखिल मुकदमे की उक्त अर्जी की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है.
शुक्रवार को यह अर्जी स्थानीय अधिवक्ता प्रमोद पांडेय ने सीजेएम कोर्ट लखनऊ में दाखिल की है. प्रमोद पांडेय ने अपनी अर्जी में जावेद अख्तर पर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की तुलना तालिबान से करने का कथित आरोप लगाया है. साथ ही जावेद अख्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है. वादी का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक देश भक्त संगठन है. वादी स्वंय भी इसका सदस्य है. इस संगठन की तुलना तालिबान से करना अपराध की श्रेणी में आता है. क्योंकि तालिबान आतंकवाद का पर्याय है. विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विपक्षी जावेद अख्तर के इस कथन से उसकी आस्था आहत हुई है.
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छेड़छाड़ में चार साल सात माह की सजा
वहीं एक अन्य मामले में पॉक्सो के विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में अभियुक्त राकेश उर्फ राका को चार साल सात माह और 25 दिन की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक, 3 अप्रैल 2016 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता के पिता ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी.