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एकतरफा प्यार में महिला को जलाकर मारने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Dec 22, 2022, 10:22 PM IST

एकतरफा प्यार में महिला को जलाकर मारने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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सेशन कोर्ट लखनऊ

लखनऊ: एकतरफा प्यार में असफल रहने पर महिला के ऑफिस में घुसकर उस पर पेट्रोल छिड़कने के बाद आग लगाकर हत्या करने के अभियुक्त मोहम्मद समीर को सत्र अदालत ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला 15 फरवरी 2019 का गोमती नगर थाने का है.

अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 15 फरवरी 2019 को मृतका सुहैला खान के बेटे दनियाल खान ने गोमती नगर नगर थाने पर दर्ज कराई थी. कहा गया कि वादी की मां सुहैला खान पर्यटन विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत थी, आरोपी मोहम्मद समीर मृतका से एकतरफा प्यार करता था. परंतु मृतका द्वारा इनकार किए जाने पर उसने 15 फरवरी 2019 को समय करीब पांच बजे पर्यटन विभाग के कार्यालय में घुसकर जान से मारने की नियत से मृतका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह से जल गई. घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने सुहेला खान को बचाने का प्रयास किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि बतौर प्रतिकर मृतका के परिवार को समान रूप से प्रदान की जाएगी.

बैटरी रिक्शा ड्राइवर की हत्या के अभियुक्त को जमानत से इंकार

रिक्शा बैटरी चलाने वाले की हत्या कर लूटपाट करने के आरोपी अंशुमान सिंह की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है. अदालत के समक्ष जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट मृतक की पत्नी मीरा द्वारा 20 अप्रैल 2022 को अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना काकोरी में लिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके पति श्रीचंद बैटरी रिक्शा लेकर गए थे और और रात को वापस नहीं आए तो सुबह पता चला कि उनका शव मुर्दाघर में है. यह भी कहा गया कि जब मृतक का शरीर देखा गया तो चोट के निशान थे उनका हाथ टूटा हुआ था जिससे ऐसा लग रहा था किसी ने बैटरी रिक्शा, मोबाइल फोन एवं पैसा लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी. विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया.

यह भी पढ़ें: अवैध धर्मांतरण मामला, पंद्रह अभियुक्तों पर कोर्ट ने आरोप किया तय, जानिए कब शुरू होगी गवाही

लखनऊ: एकतरफा प्यार में असफल रहने पर महिला के ऑफिस में घुसकर उस पर पेट्रोल छिड़कने के बाद आग लगाकर हत्या करने के अभियुक्त मोहम्मद समीर को सत्र अदालत ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला 15 फरवरी 2019 का गोमती नगर थाने का है.

अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 15 फरवरी 2019 को मृतका सुहैला खान के बेटे दनियाल खान ने गोमती नगर नगर थाने पर दर्ज कराई थी. कहा गया कि वादी की मां सुहैला खान पर्यटन विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत थी, आरोपी मोहम्मद समीर मृतका से एकतरफा प्यार करता था. परंतु मृतका द्वारा इनकार किए जाने पर उसने 15 फरवरी 2019 को समय करीब पांच बजे पर्यटन विभाग के कार्यालय में घुसकर जान से मारने की नियत से मृतका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह से जल गई. घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने सुहेला खान को बचाने का प्रयास किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि बतौर प्रतिकर मृतका के परिवार को समान रूप से प्रदान की जाएगी.

बैटरी रिक्शा ड्राइवर की हत्या के अभियुक्त को जमानत से इंकार

रिक्शा बैटरी चलाने वाले की हत्या कर लूटपाट करने के आरोपी अंशुमान सिंह की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है. अदालत के समक्ष जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट मृतक की पत्नी मीरा द्वारा 20 अप्रैल 2022 को अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना काकोरी में लिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके पति श्रीचंद बैटरी रिक्शा लेकर गए थे और और रात को वापस नहीं आए तो सुबह पता चला कि उनका शव मुर्दाघर में है. यह भी कहा गया कि जब मृतक का शरीर देखा गया तो चोट के निशान थे उनका हाथ टूटा हुआ था जिससे ऐसा लग रहा था किसी ने बैटरी रिक्शा, मोबाइल फोन एवं पैसा लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी. विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया.

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