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रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या में चार अभियुक्तों को कोर्ट ने दिया दोषी करार, 28 मार्च को होगा फैसला

लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय ने रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या के मामला में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 28 मार्च की तिथि नियत

लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय
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Published : Mar 27, 2023, 10:27 PM IST

लखनऊः रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रह्मशंकर खन्ना उर्फ बॉबी की घर के सामने हत्या करने के सनसनीखेज मामले में एडीजे मोहम्मद गजाली ने साजिश रचने के अभियुक्त डॉ. नैमिष त्रिवेदी समेत शूटर सुभाष यादव, सैफ उर्फ वससैफ और अभियुक्तों के मददगार अदनान को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 28 मार्च की तिथि नियत करते हुए, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. सोमवार को भी डॉ. नैमिष त्रिवेदी समेत सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.

बहस के दौरान सरकारी वकील लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित और ललित किशोर दीक्षित ने कोर्ट में बताया कि मामले की रिपोर्ट वादिनी शिवानी खन्ना ने महानगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वादिनी एक जनवरी 2016 को अपने पिता ब्रह्मशंकर खन्ना के साथ रिट्ज रेस्टोरेंट से वापस महानगर स्थित घर लौट रही थी. कार शिवानी चला रही थी. बताया गया कि जब दोनों अपने घर पहुंचे और घर का दरवाजा हॉर्न बजाने पर नहीं खुला तो ब्रह्मशंकर खन्ना गाड़ी से उतरे. इसी समय मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आए और ब्रह्मशंकर पर रिवॉल्वर से गोलियां चला दीं, जिससे वह घायल हो गए.

घायल ब्रह्मशंकर को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीन जनवरी को उनकी मौत हो गई. पुलिस की विवेचना में पता चला कि डॉ. नैमिष त्रिवेदी ने अपने मकान को बेचने के लिए ब्रह्मशंकर से सात करोड़ पचास लाख रुपये में सौदा किया थाऔर एक करोड़ 33 लाख रुपये बयाना लेकर अनुबंध किया था. बताया गया कि नैमिष त्रिवेदी ने उक्त मकान को पूर्व में ही बैंक में बंधक रखकर चार करोड़ सत्तर लाख रुपये का लोन लिया था.

लिहाजा वह ब्रह्मशंकर के कहने के बावजूद रजिस्ट्री करने में हीला हवाली कर रहा था. डॉ. नैमिष ने बयाने की रकम को हड़पने के लिए सुभाष यादव और सैफ को ब्रह्मशंकर की हत्या के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी. इस हत्याकांड को लाइसेंसी रिवाल्वर से अंजाम दिया गया था और वह रिवाल्वर आजमगढ़ निवासी अदनान के नाम से थी. पुलिस ने विवेचना के दौरान चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की थी.

पढ़ेंः Court News : बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट

लखनऊः रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रह्मशंकर खन्ना उर्फ बॉबी की घर के सामने हत्या करने के सनसनीखेज मामले में एडीजे मोहम्मद गजाली ने साजिश रचने के अभियुक्त डॉ. नैमिष त्रिवेदी समेत शूटर सुभाष यादव, सैफ उर्फ वससैफ और अभियुक्तों के मददगार अदनान को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 28 मार्च की तिथि नियत करते हुए, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. सोमवार को भी डॉ. नैमिष त्रिवेदी समेत सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.

बहस के दौरान सरकारी वकील लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित और ललित किशोर दीक्षित ने कोर्ट में बताया कि मामले की रिपोर्ट वादिनी शिवानी खन्ना ने महानगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वादिनी एक जनवरी 2016 को अपने पिता ब्रह्मशंकर खन्ना के साथ रिट्ज रेस्टोरेंट से वापस महानगर स्थित घर लौट रही थी. कार शिवानी चला रही थी. बताया गया कि जब दोनों अपने घर पहुंचे और घर का दरवाजा हॉर्न बजाने पर नहीं खुला तो ब्रह्मशंकर खन्ना गाड़ी से उतरे. इसी समय मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आए और ब्रह्मशंकर पर रिवॉल्वर से गोलियां चला दीं, जिससे वह घायल हो गए.

घायल ब्रह्मशंकर को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीन जनवरी को उनकी मौत हो गई. पुलिस की विवेचना में पता चला कि डॉ. नैमिष त्रिवेदी ने अपने मकान को बेचने के लिए ब्रह्मशंकर से सात करोड़ पचास लाख रुपये में सौदा किया थाऔर एक करोड़ 33 लाख रुपये बयाना लेकर अनुबंध किया था. बताया गया कि नैमिष त्रिवेदी ने उक्त मकान को पूर्व में ही बैंक में बंधक रखकर चार करोड़ सत्तर लाख रुपये का लोन लिया था.

लिहाजा वह ब्रह्मशंकर के कहने के बावजूद रजिस्ट्री करने में हीला हवाली कर रहा था. डॉ. नैमिष ने बयाने की रकम को हड़पने के लिए सुभाष यादव और सैफ को ब्रह्मशंकर की हत्या के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी. इस हत्याकांड को लाइसेंसी रिवाल्वर से अंजाम दिया गया था और वह रिवाल्वर आजमगढ़ निवासी अदनान के नाम से थी. पुलिस ने विवेचना के दौरान चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की थी.

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