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डीएम व ज्वाइंट कमिश्नर समेत सात को अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएम व ज्वाइंट कमिश्नर समेत सात को अवमाननना नोटिस जारी की है.

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Published : Aug 5, 2022, 9:25 PM IST

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डीएम व ज्वाइंट कमिश्नर समेत सात को अवमानना नोटिस

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार व ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) पियुष मोडिया समेत पांच अधिकारियों व दो अन्य लोगों को नोटिस जारी करते हुए, पूछा है कि अदालत के आदेश की जानबूझ कर अनुपालन न करने के लिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए.यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने अनिमा रिसाल सिंह की अवमानना याचिका पर पारित किया.

मामला क्रिश्चन कॉलेज को चलाने वाली सोसायटी के विवाद से सम्बंधित है. याची की ओर से अधिवक्ता बीके सिंह ने दलील दी कि 22 दिसम्बर 2021 को दो सदस्यीय खंडपीठ ने एकल पीठ के सोसायटी पर प्रशासक नियुक्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी थी. कहा गया कि उक्त आदेश के बावजूद 8 जुलाई को डीएम सूर्यपाल गंगवार, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) पियुष मोडिया, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मुकेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक शिक्षा सुरेंद्र कुमार तिवारी व डीआईओएस राकेश कुमार तमाम पुलिसवालों के साथ लखनऊ क्रिश्चन (डिग्री) कॉलेज, लखनऊ क्रिश्चन (इंटर) कॉलेज, क्रिश्चन ट्रेनिंग कॉलेज, क्रिश्चन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेन्टेनियल हायर सेकेंड्री स्कूल व लखनऊ क्रिश्चन कॉलेज स्कूल के परिसर में घुस गए और मैनेजर के कार्यालय का ताला जबरन तोड़ दिया. इसके बाद उपरोक्त अधिकारियों ने सुबोध सी मंडल व रवि रॉबर्ट लायल को संस्थान का चार्ज हैंडओवर कर दिया. न्यायालय ने उपरोक्त अधिकारियों व सुबोध सी मंडल तथा रवि रॉबर्ट लायल के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए, मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 14 सितम्बर की तिथि नियत की है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार व ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) पियुष मोडिया समेत पांच अधिकारियों व दो अन्य लोगों को नोटिस जारी करते हुए, पूछा है कि अदालत के आदेश की जानबूझ कर अनुपालन न करने के लिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए.यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने अनिमा रिसाल सिंह की अवमानना याचिका पर पारित किया.

मामला क्रिश्चन कॉलेज को चलाने वाली सोसायटी के विवाद से सम्बंधित है. याची की ओर से अधिवक्ता बीके सिंह ने दलील दी कि 22 दिसम्बर 2021 को दो सदस्यीय खंडपीठ ने एकल पीठ के सोसायटी पर प्रशासक नियुक्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी थी. कहा गया कि उक्त आदेश के बावजूद 8 जुलाई को डीएम सूर्यपाल गंगवार, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) पियुष मोडिया, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मुकेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक शिक्षा सुरेंद्र कुमार तिवारी व डीआईओएस राकेश कुमार तमाम पुलिसवालों के साथ लखनऊ क्रिश्चन (डिग्री) कॉलेज, लखनऊ क्रिश्चन (इंटर) कॉलेज, क्रिश्चन ट्रेनिंग कॉलेज, क्रिश्चन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेन्टेनियल हायर सेकेंड्री स्कूल व लखनऊ क्रिश्चन कॉलेज स्कूल के परिसर में घुस गए और मैनेजर के कार्यालय का ताला जबरन तोड़ दिया. इसके बाद उपरोक्त अधिकारियों ने सुबोध सी मंडल व रवि रॉबर्ट लायल को संस्थान का चार्ज हैंडओवर कर दिया. न्यायालय ने उपरोक्त अधिकारियों व सुबोध सी मंडल तथा रवि रॉबर्ट लायल के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए, मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 14 सितम्बर की तिथि नियत की है.

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