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लखनऊ: आईपीएस अधिकारी की याचिका पर प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार को अवमानना नोटिस भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर 2019 को होगी.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर प्रमुख सचिव गृह से मांगा जवाब.
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Published : Aug 8, 2019, 10:34 PM IST

Updated : Aug 8, 2019, 11:04 PM IST

लखनऊ: न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर आदेश दिया. न्यायालय ने प्रमुख सचिव गृह को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमती नगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में, ईओडब्ल्यू से भेजी गई अंतिम रिपोर्ट पर शासन ने क्या कार्यवाही की है.

  • प्रमुख सचिव गृह को कोर्ट ने कार्यवाही का पूरा ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए दाखिल करने का आदेश दिया.
  • कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक कार्यवाही का ब्यौरा शपथ पत्र के जरिये दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष हाजिर होना होगा.
  • कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर 2019 को होगी.

इसे भी पढ़ें:- जम्मू-कश्मीर के खूंखार कैदियों को यूपी की जेलों में किया जाएगा शिफ्ट

अमिताभ ठाकुर ने कहा जानबूझ कर नहीं की गई रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित-

  • अमिताभ ठाकुर का का कहना है कि ईओडब्ल्यू ने अपनी विवेचना में उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी नहीं पाया था.
  • अमिताभ ठाकुर का कहना है कि शासन से अनुमोदन न होने के नाम पर जानबूझ कर अब तक अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित नहीं की गई है.

लखनऊ: न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर आदेश दिया. न्यायालय ने प्रमुख सचिव गृह को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमती नगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में, ईओडब्ल्यू से भेजी गई अंतिम रिपोर्ट पर शासन ने क्या कार्यवाही की है.

  • प्रमुख सचिव गृह को कोर्ट ने कार्यवाही का पूरा ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए दाखिल करने का आदेश दिया.
  • कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक कार्यवाही का ब्यौरा शपथ पत्र के जरिये दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष हाजिर होना होगा.
  • कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर 2019 को होगी.

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अमिताभ ठाकुर ने कहा जानबूझ कर नहीं की गई रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित-

  • अमिताभ ठाकुर का का कहना है कि ईओडब्ल्यू ने अपनी विवेचना में उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी नहीं पाया था.
  • अमिताभ ठाकुर का कहना है कि शासन से अनुमोदन न होने के नाम पर जानबूझ कर अब तक अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित नहीं की गई है.

आईपीएस अधिकारी की याचिका पर प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
विधि संवाददाता
लखनऊ
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर प्रमुख सचिव गृह व गोपन अवनीश के अवस्थी को अवमानना नोटिस भेजने का आदेश दिया है
    न्यायमूर्ति
दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने यह आदेश आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमती नगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में, ईओडब्ल्यू द्वारा भेजी गयी अंतिम रिपोर्ट पर शासन ने क्या कार्यवाही कीकोर्ट ने कार्यवाही का पूरा ब्यौरा शपतह पत्र के जरिये दाखिल करने का आदेश प्रमुख सचिव गृह को दिया है। कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक कार्यवाहे एका ब्यौरा शपथ पत्र के जरिये दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष हाजिर होना होगा। मामले की अग्रिम सुनवाई 11 सितम्बर 2019 को होगी
उल्लेखनीय है कि
अमिताभ ठाकुर का का कहना है कि ईओडब्ल्यू ने अपनी विवेचना में उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी नहीं पाते हुए, अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी लेकिन शासन से अनुमोदन नहीं होने के नाम पर जनाबूझ कर अब तक उक्त अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित नहीं की गई है

 

 

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Chandan Srivastava
9935571970
Last Updated : Aug 8, 2019, 11:04 PM IST
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