लखनऊ: न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर आदेश दिया. न्यायालय ने प्रमुख सचिव गृह को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमती नगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में, ईओडब्ल्यू से भेजी गई अंतिम रिपोर्ट पर शासन ने क्या कार्यवाही की है.
- प्रमुख सचिव गृह को कोर्ट ने कार्यवाही का पूरा ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए दाखिल करने का आदेश दिया.
- कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक कार्यवाही का ब्यौरा शपथ पत्र के जरिये दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष हाजिर होना होगा.
- कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर 2019 को होगी.
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अमिताभ ठाकुर ने कहा जानबूझ कर नहीं की गई रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित-
- अमिताभ ठाकुर का का कहना है कि ईओडब्ल्यू ने अपनी विवेचना में उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी नहीं पाया था.
- अमिताभ ठाकुर का कहना है कि शासन से अनुमोदन न होने के नाम पर जानबूझ कर अब तक अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित नहीं की गई है.