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यूपी में अब शराब और बीयर की दुकानों पर मिलेगा कंप्यूटराइज्ड बिल - उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग

उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने सभी शराब और बीयर शॉप में पीओएस मशीन एवं कंप्यूटर प्रिंटर लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इससे शराब और बीयर की फुटकर दुकानों पर ग्राहकों को कंप्यूटराइज्ड बिल मिलेगा, जिसमें शराब व बीयर की सही कीमत दर्ज होगी. इससे ग्राहकों से मनमानी पैसे की वसूली नहीं हो पाएगी.

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने दिए निर्देश.
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने दिए निर्देश.
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Published : Sep 24, 2020, 3:53 AM IST

लखनऊ: शराब और बीयर की दुकानों पर मनमानी तरीके से अब लोगों से पैसे नहीं वसूले जा सकेंगे. तमाम दुकानों में निर्धारित कीमतों से अधिक पैसे में शराब बेचने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने सभी शराब और बीयर शॉप में पीओएस मशीन एवं कंप्यूटर प्रिंटर लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. अब शराब और बीयर की फुटकर दुकानों पर ग्राहकों को कंप्यूटराइज्ड बिल मिलेगा, जिसमें शराब व बीयर की सही कीमत दर्ज होगी. इससे ग्राहकों से मनमानी पैसे की वसूली नहीं हो पाएगी.


उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया है कि शराब व बीयर की फुटकर खरीद करने वाले ग्राहकों के सामने ही बोतल पर अंकित बार कोड को स्कैन किया जाएगा. इसके बाद प्रिंटर के माध्यम से कंप्यूटराइज बिल ग्राहक को दिया जाएगा.

बता दें, आबकारी विभाग की तरफ से सभी दुकानों में पीओएस मशीनों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति का फैसला किया गया है. एक निजी एजेंसी को सभी दुकानों में पीओएस मशीन और अन्य सामान उपलब्ध कराने का अनुमोदन दिया गया है. सभी दुकानों में यह व्यवस्था लागू होने में करीब 2 महीने का समय लगेगा.

इसी प्रकार अर्धसैनिक बलों जैसे भारत-तिब्बतन सीमा पुलिस आदि की कैंटीन और यूनिट में भी सेना की ही तरह रियायती रम के अलावा अन्य अंग्रेजी शराब सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के समय देसी शराब की जो दुकानें कंटेनमेंट जोन में होने के कारण बंद थीं, उन्हें जून, जुलाई और अगस्त के लिए न्यूनतम गारंटी कोटे की शर्त में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है. यह भी तय किया गया है कि इन 3 महीनों में जिन दुकानों ने न्यूनतम गारंटी कोटे के अनुरूप उठान नहीं की है, उन्हें अक्टूबर तक उठाने की अनुमति दी जाएगी.

इसके साथ ही अंग्रेजी शराब व बीयर की फुटकर दुकान और अन्य मॉडल शॉप जून के निर्धारित राजस्व के अनुरूप अपनी निकासी नहीं कर पाए हैं, उन दुकानों को कम उठाई गई निकासी में शामिल राजस्व में छूट दिए जाने का भी फैसला किया गया है. ऐसी जो दुकानें कंटेनमेंट जोन में होने के कारण प्रभावित हुई थीं, उनको जुलाई व अगस्त के लिए कई निकासी की अनिवार्यता में छूट दी जाएगी. इसके अलावा अंग्रेजी शराब की ऐसी फुटकर दुकान और मॉडल शॉप जो दूसरी तिमाही में राजस्व के बराबर अंग्रेजी शराब की निकासी नहीं ले सके हैं, उनको कम निकासी व उठान के लिए बगैर किसी जुर्माने के दिसंबर तक उठान की अनुमति दी जाएगी.

लखनऊ: शराब और बीयर की दुकानों पर मनमानी तरीके से अब लोगों से पैसे नहीं वसूले जा सकेंगे. तमाम दुकानों में निर्धारित कीमतों से अधिक पैसे में शराब बेचने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने सभी शराब और बीयर शॉप में पीओएस मशीन एवं कंप्यूटर प्रिंटर लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. अब शराब और बीयर की फुटकर दुकानों पर ग्राहकों को कंप्यूटराइज्ड बिल मिलेगा, जिसमें शराब व बीयर की सही कीमत दर्ज होगी. इससे ग्राहकों से मनमानी पैसे की वसूली नहीं हो पाएगी.


उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया है कि शराब व बीयर की फुटकर खरीद करने वाले ग्राहकों के सामने ही बोतल पर अंकित बार कोड को स्कैन किया जाएगा. इसके बाद प्रिंटर के माध्यम से कंप्यूटराइज बिल ग्राहक को दिया जाएगा.

बता दें, आबकारी विभाग की तरफ से सभी दुकानों में पीओएस मशीनों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति का फैसला किया गया है. एक निजी एजेंसी को सभी दुकानों में पीओएस मशीन और अन्य सामान उपलब्ध कराने का अनुमोदन दिया गया है. सभी दुकानों में यह व्यवस्था लागू होने में करीब 2 महीने का समय लगेगा.

इसी प्रकार अर्धसैनिक बलों जैसे भारत-तिब्बतन सीमा पुलिस आदि की कैंटीन और यूनिट में भी सेना की ही तरह रियायती रम के अलावा अन्य अंग्रेजी शराब सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के समय देसी शराब की जो दुकानें कंटेनमेंट जोन में होने के कारण बंद थीं, उन्हें जून, जुलाई और अगस्त के लिए न्यूनतम गारंटी कोटे की शर्त में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है. यह भी तय किया गया है कि इन 3 महीनों में जिन दुकानों ने न्यूनतम गारंटी कोटे के अनुरूप उठान नहीं की है, उन्हें अक्टूबर तक उठाने की अनुमति दी जाएगी.

इसके साथ ही अंग्रेजी शराब व बीयर की फुटकर दुकान और अन्य मॉडल शॉप जून के निर्धारित राजस्व के अनुरूप अपनी निकासी नहीं कर पाए हैं, उन दुकानों को कम उठाई गई निकासी में शामिल राजस्व में छूट दिए जाने का भी फैसला किया गया है. ऐसी जो दुकानें कंटेनमेंट जोन में होने के कारण प्रभावित हुई थीं, उनको जुलाई व अगस्त के लिए कई निकासी की अनिवार्यता में छूट दी जाएगी. इसके अलावा अंग्रेजी शराब की ऐसी फुटकर दुकान और मॉडल शॉप जो दूसरी तिमाही में राजस्व के बराबर अंग्रेजी शराब की निकासी नहीं ले सके हैं, उनको कम निकासी व उठान के लिए बगैर किसी जुर्माने के दिसंबर तक उठान की अनुमति दी जाएगी.

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