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यहां होती है 'जनसुनवाई', जानें कैसे आपकी समस्याओं का होगा समाधान

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Published : Jul 24, 2021, 10:43 PM IST

अगर आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और आप सरकारी विभागों के कार्यालय के चक्कर लगाने में असमर्थ हैं, तो घर बैठे ही शिकायत कर सकते हैं. जानें जनसुनवाई पोर्टल (Jansunwai) पर कैसे शिकायत करें.

जनसुनवाई.
जनसुनवाई.

हैदराबादः अगर आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और आप सरकारी विभागों के कार्यालय के चक्कर लगाने में असमर्थ हैं, तो घर बैठे ही शिकायत कर सकते हैं. डिजिटली युग में आप अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर के माध्यम से अपनी शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शुरू किए गए पोर्टल जनसुनवाई http://jansunwai.up.nic.in/ पर कर सकते हैं. यहां शिकायत करने पर एक बात निश्चित है कि आपकी समस्या की सुनवाई जरूर होगी, वह भी एक निश्चित अवधि में. आज हम जनसुनवाई पोर्टल के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है.

जनसुनवाई पोर्टल.
जनसुनवाई पोर्टल.

इन मामलों की नहीं होगी सुनवाई
न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण और सुझाव.
आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग.
सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानांतरण सहित) जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. जनसुनवाई पोर्टल पर के होम पेज पर ही शिकायत पंजीकरण विंडो होगा. इस पर क्लिक करते ही ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पेज खुलेगा. इस पेज पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ कैप्चा (4 अंक) भरने के बाद 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें. ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर 5 अंकों के नंबर के साथ मैसेज आएगा, जिसे ओटीपी वाले बॉक्स में भरने के बाद सबमिट करें. सबमिट करते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

इसे भी पढ़ें-Guru Purnima: सीएम योगी ने गोरक्षधाम में की 'गुरु पूजा', 'जनता दर्शन कार्यक्रम' में सुनी फरियाद

एसे करें शिकायत
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक नया विडों खुलेगा. जिसमें मांग, शिकायत, सलाह, अन्य और सामूहिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस पेज पर आप जिस भी कैटेगरी में शिकायत करना चाहते हैं, उसे चुनें. ध्यान रहे कि सभी कॉलम में सही जानकारी भरें, अन्यथा शिकायत के समाधान में व्यवधान पड़ सकता है. इस पेज पर सराकारी विभागों और श्रेणी का चयन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत करने के लिए (*) स्टार जहां लगा उसे जरूर भरें. बता दें कि आप हिंदी या अंग्रेजी में साफ शब्दो में अपनी शिकायत टाइप कर सकते हैं. इसके साथ ही सभी जानकारी भरने के बाद आप अपनी समस्या से जुड़े दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं. जो 500 KB में जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी फार्मेट में ही हो. शिकायत दर्ज कराने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. पंजीकरण होने और शिकायत दर्ज होने के बाद पंजीकरण संख्या नोट कर लें, जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति पता कर सकें.

शिकायत की स्थिति.
शिकायत की स्थिति.

शिकायत की स्थिति ऐसे देखें
सबसे पहले जनसुनवाई की आधिकारिक Jansunwai.up.nic.in पर जाएं. यहां शिकायत पंजीकरण के बगल में एक विंडो शिकायत की स्थिति पर क्लिक करें. इस विंडो पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, जिसपर शिकायत नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद शिकायत की स्थिति का विवरण होगा.

शिकायत के समाधान न होने पर भेजें रिमांडर
अगर आपकी शिकायत का निवारण नहीं हुआ है तो सीधे मुख्यमंत्री (CM) को अनुस्मारक (Reminder) भेज सकते हैं. अनुस्मारक भेजने के लिए जनसुनवाई पोर्टल पर 'अनुस्मारक भेजें' पर क्लिक करें. इस विंडों पर क्लिक करने पर आपको सभी जानकारी भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें.

हैदराबादः अगर आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और आप सरकारी विभागों के कार्यालय के चक्कर लगाने में असमर्थ हैं, तो घर बैठे ही शिकायत कर सकते हैं. डिजिटली युग में आप अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर के माध्यम से अपनी शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शुरू किए गए पोर्टल जनसुनवाई http://jansunwai.up.nic.in/ पर कर सकते हैं. यहां शिकायत करने पर एक बात निश्चित है कि आपकी समस्या की सुनवाई जरूर होगी, वह भी एक निश्चित अवधि में. आज हम जनसुनवाई पोर्टल के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है.

जनसुनवाई पोर्टल.
जनसुनवाई पोर्टल.

इन मामलों की नहीं होगी सुनवाई
न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण और सुझाव.
आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग.
सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानांतरण सहित) जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. जनसुनवाई पोर्टल पर के होम पेज पर ही शिकायत पंजीकरण विंडो होगा. इस पर क्लिक करते ही ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पेज खुलेगा. इस पेज पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ कैप्चा (4 अंक) भरने के बाद 'ओटीपी भेजें' पर क्लिक करें. ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर 5 अंकों के नंबर के साथ मैसेज आएगा, जिसे ओटीपी वाले बॉक्स में भरने के बाद सबमिट करें. सबमिट करते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

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एसे करें शिकायत
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक नया विडों खुलेगा. जिसमें मांग, शिकायत, सलाह, अन्य और सामूहिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस पेज पर आप जिस भी कैटेगरी में शिकायत करना चाहते हैं, उसे चुनें. ध्यान रहे कि सभी कॉलम में सही जानकारी भरें, अन्यथा शिकायत के समाधान में व्यवधान पड़ सकता है. इस पेज पर सराकारी विभागों और श्रेणी का चयन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत करने के लिए (*) स्टार जहां लगा उसे जरूर भरें. बता दें कि आप हिंदी या अंग्रेजी में साफ शब्दो में अपनी शिकायत टाइप कर सकते हैं. इसके साथ ही सभी जानकारी भरने के बाद आप अपनी समस्या से जुड़े दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं. जो 500 KB में जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी फार्मेट में ही हो. शिकायत दर्ज कराने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. पंजीकरण होने और शिकायत दर्ज होने के बाद पंजीकरण संख्या नोट कर लें, जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति पता कर सकें.

शिकायत की स्थिति.
शिकायत की स्थिति.

शिकायत की स्थिति ऐसे देखें
सबसे पहले जनसुनवाई की आधिकारिक Jansunwai.up.nic.in पर जाएं. यहां शिकायत पंजीकरण के बगल में एक विंडो शिकायत की स्थिति पर क्लिक करें. इस विंडो पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा, जिसपर शिकायत नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद शिकायत की स्थिति का विवरण होगा.

शिकायत के समाधान न होने पर भेजें रिमांडर
अगर आपकी शिकायत का निवारण नहीं हुआ है तो सीधे मुख्यमंत्री (CM) को अनुस्मारक (Reminder) भेज सकते हैं. अनुस्मारक भेजने के लिए जनसुनवाई पोर्टल पर 'अनुस्मारक भेजें' पर क्लिक करें. इस विंडों पर क्लिक करने पर आपको सभी जानकारी भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें.

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