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लखनऊ: मंडलायुक्त ने पठन-पाठन को लेकर की ऑनलाइन बैठक, दिए ये दिशा-निर्देश - मंडलायुक्त रंजन कुमार

यूपी के लखनऊ में मंडलायुक्त रंजन कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कक्षा 9 से 12वीं तक पाठ्यक्रम को लेकर शाम 4 बजे ऑनलाइन बैठक की. बैठक में संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी उपस्थित थे.

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Published : Oct 17, 2020, 6:46 PM IST

लखनऊ: राजधानी में मंडलायुक्त रंजन कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कक्षा 9 से 12वीं तक पाठ्यक्रम को लेकर शाम 4 बजे ऑनलाइन बैठक की. बैठक में संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी उपस्थित थे. लखनऊ के 1100 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और मंडल के सभी जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया.

मंडलायुक्त ने बताया कि शासन ने कंटेंटमेंट जोन के बाहर समस्त शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12वीं तक 19 अक्टूबर से पठन-पाठन पुनः प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की है. लेकिन शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए विद्यालय खोले जाने के बाद जारी शासनादेश के अध्ययन कर उसका अनुपालन कराते हुए निम्न व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराए जाने होंगे.

मंडलायुक्त ने विद्यालय खोलने से पहले दिए खास निर्देश
विद्यालय खोले जाने से पहले उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए. यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरांत नियमित रूप से सुनिश्चित कराई जाए. विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं. प्रत्येक विद्यालय में जिला प्रशासन के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का नंबर डिस्प्ले किया जाए. यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक और अन्य कर्मी को खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिलते हैं तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाए.

विद्यालय में बिना अभिभावकों की अनुमति के विद्यार्थियों को न बुलाया जाए. कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक कमेटी गठित की जाए. जहां पर आवश्यकता हो तो वहां एक से अधिक कमेटी गठित की जाए. विद्यालय में सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी.

विद्यालय में लंच के समय अन्य किसी कारण से विद्यार्थी मास्क उतारते हैं तो उस समय 6 फीट की दूरी का अनुपालन प्राथमिकता से कराई जानी चाहिए. अपने खाने-पीने की सामग्री एक-दूसरे से शेयर नहीं करेंगे. विद्यालय दो पारियों में संचालित की जानी चाहिए. प्रथम पाली में कक्षा 9 और 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु बुलाया जाए. एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए. शेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाए.

मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बताया कि जनपदों में कोई विद्यालय स्कूल खोले जाने के संबंध में जारी शासनादेश के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं करता है, शासन या प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी.

लखनऊ: राजधानी में मंडलायुक्त रंजन कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कक्षा 9 से 12वीं तक पाठ्यक्रम को लेकर शाम 4 बजे ऑनलाइन बैठक की. बैठक में संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी उपस्थित थे. लखनऊ के 1100 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और मंडल के सभी जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया.

मंडलायुक्त ने बताया कि शासन ने कंटेंटमेंट जोन के बाहर समस्त शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12वीं तक 19 अक्टूबर से पठन-पाठन पुनः प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान की है. लेकिन शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए विद्यालय खोले जाने के बाद जारी शासनादेश के अध्ययन कर उसका अनुपालन कराते हुए निम्न व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराए जाने होंगे.

मंडलायुक्त ने विद्यालय खोलने से पहले दिए खास निर्देश
विद्यालय खोले जाने से पहले उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए. यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरांत नियमित रूप से सुनिश्चित कराई जाए. विद्यालयों में सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं. प्रत्येक विद्यालय में जिला प्रशासन के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का नंबर डिस्प्ले किया जाए. यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक और अन्य कर्मी को खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिलते हैं तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाए.

विद्यालय में बिना अभिभावकों की अनुमति के विद्यार्थियों को न बुलाया जाए. कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक कमेटी गठित की जाए. जहां पर आवश्यकता हो तो वहां एक से अधिक कमेटी गठित की जाए. विद्यालय में सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी.

विद्यालय में लंच के समय अन्य किसी कारण से विद्यार्थी मास्क उतारते हैं तो उस समय 6 फीट की दूरी का अनुपालन प्राथमिकता से कराई जानी चाहिए. अपने खाने-पीने की सामग्री एक-दूसरे से शेयर नहीं करेंगे. विद्यालय दो पारियों में संचालित की जानी चाहिए. प्रथम पाली में कक्षा 9 और 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु बुलाया जाए. एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए. शेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाए.

मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बताया कि जनपदों में कोई विद्यालय स्कूल खोले जाने के संबंध में जारी शासनादेश के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं करता है, शासन या प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी.

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