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कोरोना का इलाज में अधिक वसूली की तो होगी कार्रवाई: डीएम

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Published : Aug 12, 2020, 2:05 PM IST

लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने शासन और प्रशासन दोनों की नींद उड़ा रखी है. हर दिन पॉजिटिव मामलों के नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं. इसी सिलसिले में मंडलायुक्त और डीएम ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में अधिकारियों संग बैठक की.

commissioner and district magistrate
स्मार्ट सिटी ऑफिस में बैठक करते कमिश्नर और जिलाधिकारी

लखनऊ: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी ऑफिस में अधिकारियों संग बैठक की. स्मार्ट सिटी सभागार में मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम और जिलाधिकारी आभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए सम्बंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.


कॉटेक्ट ट्रेसिंग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना पाज़िटिव लोगों की कॉटेक्ट ट्रेसिंग को हर हाल में तेज किया जाए. उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डीएम ने कॉटेक्ट ट्रेसिंग को लेकर कहा कि जितने भी रोगी पाज़िटिव पाए जा रहे हैं उनकी एक घंटे के भीतर पूरी ट्रेसिंग की जाए.

डेथ ऑडिट की समीक्षा
जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कुछ लैबोरेट्री बिना अनुमति के ही कोविड टेस्ट कर रहे हैं. तत्काल ऐसी लैबोरेट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. अभिषेक प्रकाश ने कहा कि लगातार डेथ ऑडिट की भी समीक्षा की जा रही है. कोविड संक्रमण के दौरान जितनी भी मौतें हुई हैं. उन सभी का डेथ ऑडिट मंगलवार रात तक उपलब्ध कराया जाए. यह भी बताया जाए कि रोगी कहां का मूल निवासी था. मृत्यु का कारण क्या था और उसे पहले कौन-कौन सी बीमारियां थीं.

अभिषेक प्रकाश ने बैठक में निर्देश दिए कि कॉन्टेक्ट में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए. सही कॉन्टेक्ट को चिन्हित किया जाए, जिससे संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के उपाय किया जा सके. उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही बरती गई तो कांट्रेक्ट ट्रेसिंग और जिला सर्विलांस अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी.

होम आइसोलेशन के नियमों का हो पालन
बैठक में यह भी बताया गया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति 10 दिन घर में ही आइसोलेट होंगे और उसके बाद सात दिन होम क्वारंटाइन होंगे. इन लोगों की निगरानी मोहल्ला समिति और थानोंवार की जाएगी. होम आइसोलेटेड व्यक्तियों के घर पर स्टिकर लगा कर चिन्हिकरण किया जाएगा. जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रोटोकॉल के विपरीत होम आइसोलेटेड व्यक्ति अगर बाहर घूमते मिलेंगे तो उनको तत्काल कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा.

निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक
जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ हॉस्पिटल कोविड-19 के इलाज के नाम पर लोगों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं. ऐसे हॉस्पिटल्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी. इसके लिए मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए. डीएम ने बताया कि इलाज के नाम पर अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

लखनऊ: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी ऑफिस में अधिकारियों संग बैठक की. स्मार्ट सिटी सभागार में मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम और जिलाधिकारी आभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए सम्बंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.


कॉटेक्ट ट्रेसिंग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना पाज़िटिव लोगों की कॉटेक्ट ट्रेसिंग को हर हाल में तेज किया जाए. उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डीएम ने कॉटेक्ट ट्रेसिंग को लेकर कहा कि जितने भी रोगी पाज़िटिव पाए जा रहे हैं उनकी एक घंटे के भीतर पूरी ट्रेसिंग की जाए.

डेथ ऑडिट की समीक्षा
जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कुछ लैबोरेट्री बिना अनुमति के ही कोविड टेस्ट कर रहे हैं. तत्काल ऐसी लैबोरेट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. अभिषेक प्रकाश ने कहा कि लगातार डेथ ऑडिट की भी समीक्षा की जा रही है. कोविड संक्रमण के दौरान जितनी भी मौतें हुई हैं. उन सभी का डेथ ऑडिट मंगलवार रात तक उपलब्ध कराया जाए. यह भी बताया जाए कि रोगी कहां का मूल निवासी था. मृत्यु का कारण क्या था और उसे पहले कौन-कौन सी बीमारियां थीं.

अभिषेक प्रकाश ने बैठक में निर्देश दिए कि कॉन्टेक्ट में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए. सही कॉन्टेक्ट को चिन्हित किया जाए, जिससे संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के उपाय किया जा सके. उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही बरती गई तो कांट्रेक्ट ट्रेसिंग और जिला सर्विलांस अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी.

होम आइसोलेशन के नियमों का हो पालन
बैठक में यह भी बताया गया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति 10 दिन घर में ही आइसोलेट होंगे और उसके बाद सात दिन होम क्वारंटाइन होंगे. इन लोगों की निगरानी मोहल्ला समिति और थानोंवार की जाएगी. होम आइसोलेटेड व्यक्तियों के घर पर स्टिकर लगा कर चिन्हिकरण किया जाएगा. जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रोटोकॉल के विपरीत होम आइसोलेटेड व्यक्ति अगर बाहर घूमते मिलेंगे तो उनको तत्काल कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा.

निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक
जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ हॉस्पिटल कोविड-19 के इलाज के नाम पर लोगों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं. ऐसे हॉस्पिटल्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी. इसके लिए मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए. डीएम ने बताया कि इलाज के नाम पर अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

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