लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. सीएम ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों में छूट दिए जाने के संबंध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन को निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं. वहीं हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सख्ती के साथ लॉकडाउन का अनुपालन कराए जाने की बात सीएम ने कही है. सीएम योगी ने उद्योगों के शुरू करने में छूट, निर्माण कार्यों और कृषि क्षेत्र में सावधानीपूर्वक ढिलाई के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के मानकों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. जिलास्तर पर औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के लिए जिला प्रशासन व अन्य पुलिस के अधिकारी उद्यमियों के साथ विचार-विमर्श करके ही निर्णय लें, जिससे भीड़-भाड़ की स्थिति न पैदा होने पाए.
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एक्सप्रेस-वे, हाईवे और अन्य निर्माण के संबंध में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले. शासन द्वारा किसानों की उपज को क्रय केंद्रों के अलावा उनके खेतों पर भी खरीदने की व्यवस्था की जाए. हॉटस्पॉट के साथ ही अन्य स्थलों को व्यापक स्तर पर सैनिटाइज कराने के भी निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा में में पढ़ाई कर रहे आठ हजार छात्र-छात्राओं को प्रदेश वापस लाया गया है. इन सभी के होम क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. कोई भी नया व्यक्ति यदि बाहर से आता है तो उसके मूवमेंट पर नजर रखा जाए. हर गांव व कस्बे में वालंटियर्स सहायता ली जाए. यह वालंटियर युवक मंगल दल, एनसीसी, एनएसएस, ग्राम चौकीदार, नेहरू युवा केंद्र व अन्य के हो सकते हैं.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 23 अप्रैल से रमजान माह प्रारंभ होने जा रहा है. इस संबंध में धर्मगुरुओं, मौलवियों, मौलानाओं से संवाद कायम करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी लोग एकत्र नहीं होने पाएं. सभी धार्मिक कार्य घर से ही संपन्न कराए जाएं. सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों में छूट के संबंध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेंगे.
राज्य के 19 ऐसे संवेदनशील जिले जिनमें 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं. जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लेंगे. इस प्रकार को कोई भी छूट हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी. हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में मेडिकल स्वच्छता और डोर स्टेप डिलीवरी संबंधी गतिविधियां ही संचालित की जाएंगी. जिलास्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, डीआईजी, आईजी, एडीजी, एसपी, एसएसपी, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विमर्श कर निर्णय लें.