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Chitrakoot Jail Case : डिप्टी जेलर चंद्रकला और विधायक अब्बास अंसारी को जेल, निखत बानो की जमानत अर्जी खारिज

चित्रकूट जेल प्रकरण (Chitrakoot Jail Case) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज ने डिप्टी जेलर चंद्रकला, विधायक अब्बास अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके अलावा निखत बानो की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है.

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Published : Feb 28, 2023, 10:06 PM IST

लखनऊ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज लोकेश वरुण ने चित्रकुट जेल में निरुद्ध रहे विधायक अब्बास अंसारी से अवैध मुलाकात कराने के मामले में गिरफ्तार डिप्टी जेलर चंद्रकला को चार मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले में अभियुक्त अब्बास अंसारी का भी 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड मंजूर कर लिया है.

अब्बास अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कासगंज जेल से पेश किया गया था. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक व चित्रकुट के क्षेत्राधिकारी नगर, हर्ष पांडेय की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. इसके साथ ही मामले के विवेचक ने अब्बास अंसारी से जेल में पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति भी मांगी. जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए कहा कि कासंगज जेल में ही अब्बास अंसारी का बयान विवेचक दर्ज कर सकते हैं.


विशेष जज लोकेश वरुण ने इस मामले में निरुद्ध अब्बास असांरी की पत्नी निखत बानो की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है. सरकारी वकील एमके सिंह व केके शुक्ल के मुताबिक निखत बानो पर अपने विधायक पति अब्बास अंसारी को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने का आरोप है. सरकारी वकीलों के मुताबिक निखत बानो पर इसके अलावा अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की योजना का आपराधिक षड़यंत्र रचने व साक्ष्य मिटाने का भी आरोप है. निखत बानो की ओर से दलील दी गई कि वह पूरी तरह निर्दोष हैं और पूरा मामला ही फर्जी बनाया गया है. हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी, 2023 को मामले की एफआईआर चित्रकुट के थाना कर्वी कोतवाली नगर में दर्ज हुई थी.

यह भी पढ़ें : Lucknow Crime News : पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार, बदमाशों के हाथ में बना है AK47 का टैटू

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अब्बास अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कासगंज जेल से पेश किया गया था. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक व चित्रकुट के क्षेत्राधिकारी नगर, हर्ष पांडेय की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. इसके साथ ही मामले के विवेचक ने अब्बास अंसारी से जेल में पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति भी मांगी. जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए कहा कि कासंगज जेल में ही अब्बास अंसारी का बयान विवेचक दर्ज कर सकते हैं.


विशेष जज लोकेश वरुण ने इस मामले में निरुद्ध अब्बास असांरी की पत्नी निखत बानो की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है. सरकारी वकील एमके सिंह व केके शुक्ल के मुताबिक निखत बानो पर अपने विधायक पति अब्बास अंसारी को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने का आरोप है. सरकारी वकीलों के मुताबिक निखत बानो पर इसके अलावा अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की योजना का आपराधिक षड़यंत्र रचने व साक्ष्य मिटाने का भी आरोप है. निखत बानो की ओर से दलील दी गई कि वह पूरी तरह निर्दोष हैं और पूरा मामला ही फर्जी बनाया गया है. हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी, 2023 को मामले की एफआईआर चित्रकुट के थाना कर्वी कोतवाली नगर में दर्ज हुई थी.

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