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30 जनहित सेवाएं होंगी ऑनलाइन, ऐसे उठा सकेंगे लाभ

राज्य सरकार ने 30 तरह की जनहित सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का फैसला किया है. इन सेवाओं का लाभ आप घर बैठकर ऑनलाइन उठा सकते हैं.

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Published : Nov 12, 2020, 5:07 PM IST

मुख्य सचिव
मुख्य सचिव

लखनऊ: राज्य सरकार जनहित से जुड़ी 30 तरह की सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का फैसला किया है. लोग इन सेवाओं का लाभ घर बैठकर ऑनलाइन उठा सकेंगे. इससे लोगों को बार-बार विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 30 सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

जनहित गारंटी योजना अधिनियम से जोड़ी जाएंगीं सेवाएं
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कारोबारी सुगमता बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन करते हुए समय सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. इसके लिए हर काम की समय सीमा तय करने के साथ ही उन्हें जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित भी किया जाना है.


मुख्य सचिव ने दिए हैं निर्देश
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन सेवाओं की सुविधा दी गई समय सीमा में उपलब्ध कराई जाए. समय पर लोगों को सेवाओं की सुविधा न मिलने पर जवाबदेही तय करते हुए संबंधित के खिलाफ करवाई भी की जाए. प्रस्तावित सेवाओं के ऑनलाइन होने से भूमि विवाद में कमी आएगी. लाइसेंस और एनओसी लोगों को आसानी से और घर बैठे मिल सकेंगे. सरकारी विभागों की लालफीताशाही पर भी ऑनलाइन सर्विसेज शुरू होने पर शिकंजा कर सकेगा.


इन विभागों से संबंधित सेवाओं को किया जाएगा ऑनलाइन
खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत पेट्रोलियम डीजल भंडारण विक्रय व परिवहन के लिए एनओसी तथा संबंधित अधिनियम के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस ऑनलाइन मिल सकेगा. नवीनीकरण भी ऑनलाइन होगा. इसके लिए समय सीमा भी तय करने की बात कही गई है. अग्निशमन विभाग, सहकारिता विभाग, सूचना विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, न्याय विभाग से संबंधित जनहित से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा.

लखनऊ: राज्य सरकार जनहित से जुड़ी 30 तरह की सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का फैसला किया है. लोग इन सेवाओं का लाभ घर बैठकर ऑनलाइन उठा सकेंगे. इससे लोगों को बार-बार विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 30 सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

जनहित गारंटी योजना अधिनियम से जोड़ी जाएंगीं सेवाएं
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कारोबारी सुगमता बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन करते हुए समय सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. इसके लिए हर काम की समय सीमा तय करने के साथ ही उन्हें जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित भी किया जाना है.


मुख्य सचिव ने दिए हैं निर्देश
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन सेवाओं की सुविधा दी गई समय सीमा में उपलब्ध कराई जाए. समय पर लोगों को सेवाओं की सुविधा न मिलने पर जवाबदेही तय करते हुए संबंधित के खिलाफ करवाई भी की जाए. प्रस्तावित सेवाओं के ऑनलाइन होने से भूमि विवाद में कमी आएगी. लाइसेंस और एनओसी लोगों को आसानी से और घर बैठे मिल सकेंगे. सरकारी विभागों की लालफीताशाही पर भी ऑनलाइन सर्विसेज शुरू होने पर शिकंजा कर सकेगा.


इन विभागों से संबंधित सेवाओं को किया जाएगा ऑनलाइन
खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत पेट्रोलियम डीजल भंडारण विक्रय व परिवहन के लिए एनओसी तथा संबंधित अधिनियम के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस ऑनलाइन मिल सकेगा. नवीनीकरण भी ऑनलाइन होगा. इसके लिए समय सीमा भी तय करने की बात कही गई है. अग्निशमन विभाग, सहकारिता विभाग, सूचना विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, न्याय विभाग से संबंधित जनहित से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा.

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