लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों पर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ ही सभी एयरपोर्ट डायरेक्टर और सभी मुख्य चिकित्साधिकारी को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि आने वाले सभी यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक http://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करेंगे. यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को सूचित भी किया जाएगा.
प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का उपयोग करते हुए स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों का संलग्न-11 में पूरा विवरण अंकित करके पंजीकरण किया जाएगा. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है. यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा इस समस्या पीडीएफ की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी.
किसी प्रकार से अगर पंजीकरण करने में किसी भी यात्री को असुविधा हो या कठिनाई हो तो यात्री 1800 180 5145 पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ दल की ओर से सफल पंजीकरण डिस्प्ले की जांच करने के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे के परिसर के बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. यह कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा. डिस्प्ले की जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री नो कॉन्टेक्ट प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं. सभी यात्रियों को सलाह दी जाएगी कि वह हर समय सोशल डिस्टेंस एण्ड हैंड वॉशिंग के उपायों का कड़ाई से पालन करें. साथ ही मास्क, फेस कवर पहनें. किसी भी परिस्थिति में समूह में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी.
उन्होंने बताया कि जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, उन्हें 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा. इन यात्रियों को होम क्वारेंटाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. घर के बाहर पोस्टर चिपकाने सहित होम क्वारेंटाइन के बारे में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति की ओर से सामुदायिक निगरानी तंत्र लागू किया जाएगा. स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए जांच के पश्चात होम क्वारेंटाइन में छूट देने के लिए अधिकृत होगा. आगमन के छठवें दिन आगंतुक की ओर से अपना परीक्षण कराया जा सकेगा और निगेटिव आने पर होम क्वारेंटाइन समाप्त कर दिया जाएगा. यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में होम क्वारेंटाइन की पर्याप्त व्यवस्था न हो तो उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रखा जाएगा.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जो यात्री कम समय यानी 1 सप्ताह से कम के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और यहां से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं अथवा वापस जा रहे हैं. उन्हें अगली वापसी की यात्रा का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा. इन्हें क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. ऐसे यात्रियों को हॉटस्पॉट के कंटेन्मेंट जोन में जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही यदि वापस आने वाले आगंतुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उक्त स्थान के प्रभारी की ओर से ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे. प्रभारी की ओर से स्थान का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा.
यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस फूलने जैसे लक्षण विकसित होने की स्थिति में इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1800 1805 1454 पर दी जाएगी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा. पंजीकरण से संबंधित सभी डाटा और सूचना को आवश्यक निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ विभाग के साथ दैनिक आधार पर साझा किया जाएगा. सभी आदेशों का सभी अधिकारी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे.