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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने सांसद अतुल राय की पेशी का दिया आदेश, जानिए क्या है मामला - chief judicial magistrate

सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता और उसके गवाह के आत्महत्या करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने बसपा सांसद अतुल राय को 16 मार्च को पेश होने का आदेश जारी किया है.

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
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Published : Mar 3, 2022, 10:34 PM IST

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता और उसके गवाह के आत्महत्या करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने बसपा सांसद अतुल राय को 16 मार्च को पेश करने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अतुल राय को आरोप पत्र की नकल देने के लिए तलब करने का आदेश दिया है.

इस मामले में 20 दिसंबर, 2021 अतुल राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. इसके चलते 29 अक्टूबर को अतुल राय को न्यायिक हिरासत में लिया गया था. इसका न्यायिक रिमांड प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुआ था. 27 अगस्त 2021 को इस मामले की एफआईआर वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी.

इसे भी पढ़ें: सेवानिवृत्ति से पहले विकल्प नहीं भरने पर अध्यापक की मौत पर वारिस को ग्रेच्युटी पाने का हक- HC

जानकारी के मुताबिक इस मामले में अतुल राय के साथ-साथ पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को भी नामजद किया गया था. अमिताभ ठाकुर को एफआईआर लिखे जाने के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. अमिताभ ठाकुर की सत्र अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है.

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लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता और उसके गवाह के आत्महत्या करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने बसपा सांसद अतुल राय को 16 मार्च को पेश करने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अतुल राय को आरोप पत्र की नकल देने के लिए तलब करने का आदेश दिया है.

इस मामले में 20 दिसंबर, 2021 अतुल राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. इसके चलते 29 अक्टूबर को अतुल राय को न्यायिक हिरासत में लिया गया था. इसका न्यायिक रिमांड प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुआ था. 27 अगस्त 2021 को इस मामले की एफआईआर वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी.

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जानकारी के मुताबिक इस मामले में अतुल राय के साथ-साथ पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को भी नामजद किया गया था. अमिताभ ठाकुर को एफआईआर लिखे जाने के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. अमिताभ ठाकुर की सत्र अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है.

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