ETV Bharat / state

दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामला : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने आरोप पत्र पर संज्ञान भी ले लिया है. बसपा सांसद अतुल राय पर दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और गवाह की आत्महत्या मामले में अमिताभ ठाकुर निरुद्ध हैं.

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर
पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर
author img

By

Published : Oct 25, 2021, 10:05 PM IST


लखनऊ : बसपा सांसद अतुल राय पर दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्महत्या से हुई मौत के मामले में निरुद्ध अभियुक्त और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान भी ले लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की गयी है.

इसे भी पढ़ें - अमिताभ को गिरफ्तार करना योगी सरकार की सोची समझी साजिश : नूतन ठाकुर

कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को आरोप पत्र की नकल देने के लिए नियत तिथि पर जेल से तलब करने का भी आदेश दिया है. अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है.

इसे भी पढ़ें - जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग से UP में की आचार संहिता लगाने की मांग


सोमवार को अदालत में इस मामले की विवेचक और एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने आरोप पत्र दाखिल किया. आरोप पत्र में कहा गया है कि अमिताभ ठाकुर के ऊपर लगे आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य आरोप सही पाए गए हैं. विगत 27 अगस्त को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इस मामले में सत्र अदालत से अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. इस मामले की एफआईआर 27 अगस्त, 2021 को वरिष्ठ उप-निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. उक्त एफआईआर में अतुल राय और अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था. उल्लेखनीय है कि दुराचार पीड़िता और उसके साथी ने दोनों पर कथित वीडियो में उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

इसे भी पढ़ें - 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, पुलिस पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप


लखनऊ : बसपा सांसद अतुल राय पर दुराचार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्महत्या से हुई मौत के मामले में निरुद्ध अभियुक्त और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान भी ले लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की गयी है.

इसे भी पढ़ें - अमिताभ को गिरफ्तार करना योगी सरकार की सोची समझी साजिश : नूतन ठाकुर

कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को आरोप पत्र की नकल देने के लिए नियत तिथि पर जेल से तलब करने का भी आदेश दिया है. अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है.

इसे भी पढ़ें - जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग से UP में की आचार संहिता लगाने की मांग


सोमवार को अदालत में इस मामले की विवेचक और एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने आरोप पत्र दाखिल किया. आरोप पत्र में कहा गया है कि अमिताभ ठाकुर के ऊपर लगे आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य आरोप सही पाए गए हैं. विगत 27 अगस्त को अमिताभ ठाकुर को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इस मामले में सत्र अदालत से अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. इस मामले की एफआईआर 27 अगस्त, 2021 को वरिष्ठ उप-निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. उक्त एफआईआर में अतुल राय और अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था. उल्लेखनीय है कि दुराचार पीड़िता और उसके साथी ने दोनों पर कथित वीडियो में उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

इसे भी पढ़ें - 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, पुलिस पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.