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पशुधन घोटाला: IPS अरविंद सेन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, 5 मई को होगी सुनवाई - लखनऊ ताजा समाचार

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने पशुधन घोटाले के मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है. इस संबंध में मामले की अगली सुनवाई 5 मई तय की गई है.

हाईकोर्ट लखनऊ
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Published : Apr 28, 2021, 10:15 PM IST

लखनऊ: पशुधन घोटाले के मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की है. बता दें कि 27 जनवरी 2021 को आईपीएस अरविंद सेन ने इस मामले में आत्मसमर्पण किया था. जिसके बाद विशेष अदालत ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

जानें क्या है पूरा मामला
13 जून 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने राजधानी लखनऊ हजरतंगज थाने में दर्ज कराई थी. इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय और उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 419, 471, 120बी, 406, 420, 467 और 468 के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत नामजद किया गया था. विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी इस मामले में सामने आया. अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तोवजों और गलत नाम से गेहूं, आटा, शक्कर और दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है.

लखनऊ: पशुधन घोटाले के मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की है. बता दें कि 27 जनवरी 2021 को आईपीएस अरविंद सेन ने इस मामले में आत्मसमर्पण किया था. जिसके बाद विशेष अदालत ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

जानें क्या है पूरा मामला
13 जून 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने राजधानी लखनऊ हजरतंगज थाने में दर्ज कराई थी. इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय और उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 419, 471, 120बी, 406, 420, 467 और 468 के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत नामजद किया गया था. विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी इस मामले में सामने आया. अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तोवजों और गलत नाम से गेहूं, आटा, शक्कर और दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है.

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