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पढ़ने, नौकरी करने या फिर घूमने विदेश जा रहें हो तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें, नहीं तो हो जाएगा प्लान चौपट - विदेश जाने के लिए जरूरी प्रपत्र

कई देशों ने अपने यहां आने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है. ऐसे में जरूरी है कि विदेश जाने से पहले सारी कागजी कार्रवाई पूरी करके ही जाएं, वरना वहां पहुंच कर आप संकट में फंस सकते हैं.

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Published : Jul 25, 2023, 8:44 PM IST

लखनऊ : स्टडी हो या नौकरी, घूमना हो या फिर कारोबार करना हो, इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए यदि विदेश जाना हो तो इंडियन एकामा होना जरूरी है. फिर चाहे वीजा और पासपोर्ट भले ही बन चुका हो. यह इसलिए क्योंकि नया नियम कहता है कि विदेश जाने वाले हर व्यक्ति के लिए पीसीसी यानि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगी, जिसे इंडियन एकामा भी कहते हैं. ऐसे में विदेश जाने की आपकी तैयारी हो चुकी हो तो इंडियन एकामा तत्काल आवेदन कर दीजिए.

विदेश जा रहें हो तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें.
विदेश जा रहें हो तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें.

यदि आपको इंडियन एकामा यानि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना है तो पुलिस कमिश्नरी वाले जिलों में पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में डीसीपी मुख्यालय के कार्यालय और अन्य जिलों में एसपी ऑफिस में 'इंडियन एकामा' के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है. जब आप इस डेस्क में पहुंचते हैं तो आपको एक फार्म दिया जाएगा. इस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल के अलावा यह भी लिखना होगा कि आप किस देश, कब और क्यों जा रहे हैं. फॉर्म को जमा करने के बाद पुलिस इसकी जांच करेगी. पहले से ही तय 10 बिंदुओं पर तीन कार्यालयों से जांच होगी. 15 दिनों के अंदर आपको विदेश जाने के लिए पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.

विदेश जा रहें हो तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें.
विदेश जा रहें हो तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें.




आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट व्यवस्था क्यों जरूरी है. दरअसल, खाड़ी देश जैसे बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में यहां से लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो बिना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वहां कानूनी तौर पर फंसने की संभावना होती है. इसी के चलते इस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के चलते हर जिलों में ऑनलाइन आवेदनों की संख्या बढ़ गई है.




यह भी पढ़ें : मौत के 22 साल बाद यूपी की राजनीति में 'जिंदा' हो गईं फूलन देवी, निषाद पार्टी ने सरकार से रखी पांच डिमांड

लखनऊ : स्टडी हो या नौकरी, घूमना हो या फिर कारोबार करना हो, इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए यदि विदेश जाना हो तो इंडियन एकामा होना जरूरी है. फिर चाहे वीजा और पासपोर्ट भले ही बन चुका हो. यह इसलिए क्योंकि नया नियम कहता है कि विदेश जाने वाले हर व्यक्ति के लिए पीसीसी यानि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगी, जिसे इंडियन एकामा भी कहते हैं. ऐसे में विदेश जाने की आपकी तैयारी हो चुकी हो तो इंडियन एकामा तत्काल आवेदन कर दीजिए.

विदेश जा रहें हो तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें.
विदेश जा रहें हो तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें.

यदि आपको इंडियन एकामा यानि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना है तो पुलिस कमिश्नरी वाले जिलों में पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में डीसीपी मुख्यालय के कार्यालय और अन्य जिलों में एसपी ऑफिस में 'इंडियन एकामा' के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है. जब आप इस डेस्क में पहुंचते हैं तो आपको एक फार्म दिया जाएगा. इस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल के अलावा यह भी लिखना होगा कि आप किस देश, कब और क्यों जा रहे हैं. फॉर्म को जमा करने के बाद पुलिस इसकी जांच करेगी. पहले से ही तय 10 बिंदुओं पर तीन कार्यालयों से जांच होगी. 15 दिनों के अंदर आपको विदेश जाने के लिए पुलिस क्लियरेंस सार्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.

विदेश जा रहें हो तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें.
विदेश जा रहें हो तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें.




आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट व्यवस्था क्यों जरूरी है. दरअसल, खाड़ी देश जैसे बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में यहां से लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो बिना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वहां कानूनी तौर पर फंसने की संभावना होती है. इसी के चलते इस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के चलते हर जिलों में ऑनलाइन आवेदनों की संख्या बढ़ गई है.




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