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विभूति खंड थानाध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, पढ़ें क्या है मामला - लखनऊ समाचार

लखनऊ में सामुहिक दुराचार के एक मामले में विवेचक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं कराने पर फास्ट ट्रैक की विशेष कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. थानाध्यक्ष विभूति खंड के खिलाफ आईपीसी की धारा 175 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

थानाध्यक्ष विभूति खंड के खिलाफ FIR
थानाध्यक्ष विभूति खंड के खिलाफ FIR
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Published : Mar 8, 2021, 9:22 PM IST

लखनऊ : सामुहिक दुराचार के एक मामले में विवेचक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं कराने पर फास्ट ट्रैक की विशेष कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. विशेष जज फूल चंद्र कुशवाहा ने इस मामले में थानाध्यक्ष विभूति खंड के खिलाफ आईपीसी की धारा 175 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है. कोर्ट ने जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय दिया है. कोर्ट ने अपने इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी के साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह को भी भेजने का आदेश दिया है.

गवाही में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट सख्त

थाना विभूति खंड से संबधित इस मामले में पूर्व एसओ और विवेचक सतेंद्र कुमार राय की गवाही होनी है, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे हैं. इस वजह से मामला लंबित चल रहा है. विशेष अदालत ने इस पर गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 350 का नोटिस भी जारी किया था. इस पर थानाध्यक्ष विभूति खंड की ओर से जवाब दिया गया कि राज्य सरकार के कार्य में व्यस्त होने और समयाभाव के चलते समन तामील नहीं हो सका है.

इसे भी पढ़ें- लाल टोपी पर सियासत हुई तेज, सपा मुख्यालय पर लगे लाल टोपी के होर्डिंग

अगली तारीख 24 मार्च तय

अदालत ने उनके इस जवाब को अत्यन्त आपत्तिजनक और घोर लापरवाही करार दिया. कहा कि थानाध्यक्ष विभूति खंड को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजकर भी गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते हुए जारी आदेशिकाओं का गैर जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया गया है. यह महिला के विरुद्ध अपराध का गंभीर मामला है. अदालत ने अब विवेचक की गवाही के लिए अगली तारीख 24 मार्च तय की है.

लखनऊ : सामुहिक दुराचार के एक मामले में विवेचक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं कराने पर फास्ट ट्रैक की विशेष कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. विशेष जज फूल चंद्र कुशवाहा ने इस मामले में थानाध्यक्ष विभूति खंड के खिलाफ आईपीसी की धारा 175 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है. कोर्ट ने जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय दिया है. कोर्ट ने अपने इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी के साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह को भी भेजने का आदेश दिया है.

गवाही में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट सख्त

थाना विभूति खंड से संबधित इस मामले में पूर्व एसओ और विवेचक सतेंद्र कुमार राय की गवाही होनी है, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे हैं. इस वजह से मामला लंबित चल रहा है. विशेष अदालत ने इस पर गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 350 का नोटिस भी जारी किया था. इस पर थानाध्यक्ष विभूति खंड की ओर से जवाब दिया गया कि राज्य सरकार के कार्य में व्यस्त होने और समयाभाव के चलते समन तामील नहीं हो सका है.

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अगली तारीख 24 मार्च तय

अदालत ने उनके इस जवाब को अत्यन्त आपत्तिजनक और घोर लापरवाही करार दिया. कहा कि थानाध्यक्ष विभूति खंड को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजकर भी गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते हुए जारी आदेशिकाओं का गैर जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया गया है. यह महिला के विरुद्ध अपराध का गंभीर मामला है. अदालत ने अब विवेचक की गवाही के लिए अगली तारीख 24 मार्च तय की है.

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