लखनऊः उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) साल 2018 में जारी राज्य कृषि उत्पादक मंडी परिषद के संयुक्त संवर्ग भर्ती परीक्षा (Mandi Parishad Joint Cadre Recruitment Examination) का परिणाम 2 दिसंबर 2021 को जारी किया था. इस परीक्षा के दौरान आयोग ने 44 अभ्यर्थियों को अनुचित साधन का प्रयोग का आरोपी बनाया था.
इस मामले में आयोग ने अनुचित साधनों का प्रयोग करने के आरोप में 15 अभ्यर्थियों को पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया है. आयोग की तरफ से जारी सूचना के अनुसार प्रशिक्षण के बाद 24 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलान करने का मौका दिया गया है. वही शेष बचे पांच अभ्यर्थियों को दोबारा से अपनी बात रखने का मौका दिया गया है इनके प्रमाण पत्रों का मिलन 16 दिसंबर को होगा. आयोग ने 5 अगस्त 2023 को इन सभी अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था. जिसमें से पांच अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर नहीं पहुंचे थे.
आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि राज कृषि मंडी परिषद भर्ती परीक्षा के दौरान जिन 44 अभ्यर्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग का आरोपी बनाया गया था. उन सभी अभ्यर्थी अपना पक्ष रखने के लिए 15 व 16 सितंबर 2023 को कार्यालय बुलाया गया था. इसमें से 15 अभ्यर्थियों को अनुचित साधन का प्रयोग का दोषी पाया गया है और उन्हें पूरी परीक्षा से डिबार कर बाहर कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें से 24 अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सही पाया गया है 16 दिसंबर को आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना होगा.
इसके साथ उन 5 अभ्यर्थियों को भी 16 दिसंबर को कार्यालय बुलाया गया है. जो निर्धारित तिथि पर नहीं पहुंच पाए हैं. उन्हें इस शर्त के साथ प्रमाण पत्र मिलन के लिए बुलाया गया है कि उसे समय उन्हें व्यक्तियों का सुनवाई का भी मौका दिया जाएगा. इस दौरान इन पांचो अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के साथ ही उनका बायोमैट्रिक डाटा भी लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें- अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी, परिवहन विभाग करेगा कड़ी कार्रवाई
ये भी पढ़ें- एआईएसएचई ने लखनऊ विश्वविद्यालय को राज्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया