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उत्तर प्रदेश में 03 माह के लिए ब्याज माफी योजना लागू - वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देने की योजना को बढ़ा दिया है. व्यापारियों को जीएसटी से पहले के बकाए पर ब्याज माफी की सुविधा देने के लिए सरकार ने ब्याज माफी योजना 2021 लागू की है. बीते तीन मार्च से शुरू की गई यह योजना दो जून तक के लिए लागू की गई है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना.
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Published : Mar 17, 2021, 4:34 AM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों की सहुलियत के लिए शुरु की ब्याज माफी योजना 03 मार्च 2021 से 02 जून 2021 तक के लिए लागू की गई है. सरकार का दावा है कि ये योजना पिछले वर्ष से भी ज्यादा अच्छी योजना है. इससे निश्चित रुप से व्यापारी इस पर भरोसा दिखायेंगे.

पिछले वर्ष भी चलाई थी ब्याज माफी योजना

इसके पहले 27 फरवरी 2020 से 31अक्टूबर 2020 के बीच ब्याज माफी योजना लागू की गई थी. योजना में कुल-14067 व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए थे. जिसमें कुल रुपये 113.13 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सबसे अधिक उत्साह रुपये 10 लाख तक के बकायेदार व्यापारियों ने दिखाया. जिनका कुल योगदान 62 प्रतिशत रहा. वहीं 64.20 करोड़ रुपये की धनराशि जमा हुई. योजना के अंतर्गत कुल 60.45 करोड़ रुपये की ब्याज माफी प्रदान की गई. साथ ही 0.51 करोड़ रुपये की छूट अर्थदण्ड में प्रदान किया गया.

ब्याज माफी योजना-2021

पूर्व ब्याज माफी योजना की प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने व्यापारी के लिए पहले से भी अधिक आकर्षक योजना तीन महीने के लिए लाई है. इस योजना के अंतर्गत जीएसटी के पूर्व के विभिन्न अधिनियमों/ नियमों को सम्मिलित किया गया है. उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 और मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997 को भी शामिल किया गया है.

इसे भी पढ़ें- यूपी में 2015 को आधार बनाकर लागू होगा पंचायत चुनाव का आरक्षण

बनाई गई है हेल्प डेस्क

ब्याज माफी योजना-2021 में व्यापारियों द्वारा अपना आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत करना है. व्यापारी को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी. जिनके पास कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. ऐसे व्यापारियों की सहूलियत के लिए प्रत्येक लोकेशन पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है.

लखनऊः उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों की सहुलियत के लिए शुरु की ब्याज माफी योजना 03 मार्च 2021 से 02 जून 2021 तक के लिए लागू की गई है. सरकार का दावा है कि ये योजना पिछले वर्ष से भी ज्यादा अच्छी योजना है. इससे निश्चित रुप से व्यापारी इस पर भरोसा दिखायेंगे.

पिछले वर्ष भी चलाई थी ब्याज माफी योजना

इसके पहले 27 फरवरी 2020 से 31अक्टूबर 2020 के बीच ब्याज माफी योजना लागू की गई थी. योजना में कुल-14067 व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए थे. जिसमें कुल रुपये 113.13 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सबसे अधिक उत्साह रुपये 10 लाख तक के बकायेदार व्यापारियों ने दिखाया. जिनका कुल योगदान 62 प्रतिशत रहा. वहीं 64.20 करोड़ रुपये की धनराशि जमा हुई. योजना के अंतर्गत कुल 60.45 करोड़ रुपये की ब्याज माफी प्रदान की गई. साथ ही 0.51 करोड़ रुपये की छूट अर्थदण्ड में प्रदान किया गया.

ब्याज माफी योजना-2021

पूर्व ब्याज माफी योजना की प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने व्यापारी के लिए पहले से भी अधिक आकर्षक योजना तीन महीने के लिए लाई है. इस योजना के अंतर्गत जीएसटी के पूर्व के विभिन्न अधिनियमों/ नियमों को सम्मिलित किया गया है. उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 और मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997 को भी शामिल किया गया है.

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बनाई गई है हेल्प डेस्क

ब्याज माफी योजना-2021 में व्यापारियों द्वारा अपना आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत करना है. व्यापारी को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी. जिनके पास कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. ऐसे व्यापारियों की सहूलियत के लिए प्रत्येक लोकेशन पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है.

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