लखनऊ: एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर लखनऊ में चला है. काकोरी में लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) के दस्ते ने एक ओर अवैध प्लाटिंग के निर्माण ध्वस्त किये हैं. वहीं, दूसरी ओर गोमतीनगर में पांच अवैध निर्माणों को सील किया है. चुनाव परिणाम आने के बाद एलडीए की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है. जोनल अधिकारी विहित प्राधिकारी कमल जीत सिंह ने बताया कि थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के अन्तर्गत शाहबुद्दीन पुत्र अब्दुल गनी ने ठाकुरगंज की लगभग 10 बीघा जमीन पर रिवर व्यू सहकारी हाउसिंग समिति लिमिटेड नाम से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध रूप से प्लाटिंग विकसित कराने का कार्य किया था.
अवैध निर्माण किये जाने पर इनके विरुद्ध प्राधिकरण के विहित न्यायालय में वाद संख्या 383/2018 योजित किया गया था. स्वीकृत मानचित्र न दिखाये जाने पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे. ध्वस्तीकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को सहायक अभियंता राजेश सिंह तोमर के नेतृत्व में क्षेत्रीय अवर अभियंता (Regional Junior Engineer) भानु वर्मा, संजय गुप्ता तथा रवीन्द्र श्रीवास्तव के साथ प्राधिकरण और क्षेत्रीय पुलिस बल की सहायता से ध्वस्त किया गया.
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एलडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देशों के तहत प्रवर्तन जोन-1 में अनाधिकृत रूप से बन रही पांच बिल्डिंग सील कर दी गयी. विहित प्राधिकारी अमित राठौर ने बताया कि डॉक्टर गुंजन दास पत्नी डॉक्टर सौरभ अग्रवाल द्वारा भूखंड संख्या 6/76, विनीत खंड, गोमती नगर लखनऊ पर 400 वर्ग मीटर भूखंड में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल पर किये गए अवैध निर्माण को सील किया गया.
इसी प्रकार डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और अन्य द्वारा भूखंड संख्या 5/59 विनय खंड गोमती नगर पर 3500 वर्ग फुट क्षेत्रफल में सेट बैक कवर करते हुए बेसमेंट के लिए दीवार और कॉलम का निर्माण किया जा रहा था, जिसे सील किया गया. इसके अलावा अरविंद कुमार उपाध्याय, भूखंड संख्या-सीपी-71, विराज खंड, गोमती नगर में गैलेक्सी व्यवसायिक टावर (Galaxy Commercial Tower) के बेसमेंट के पार्किंग क्षेत्र में मटेरियल स्टोरेज के लिए बनाये गए अवैध गोदाम को सील किया गया.
इसी तरह सतीश पांडेय और अन्य द्वारा भूखंड संख्या 5/138 और 5/139 विनीत खंड गोमती नगर में दोनों भूखण्डों को मिलाकर लगभग 588 वर्ग मीटर में टीन शेड डालकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने और स्वीकृत मानचित्र न दिखाए जाने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया. अहमद जमाल द्वारा भूखण्ड संख्या-5/34, विकास खंड, गोमती नगर पर लगभग 4000 वर्ग फिट क्षेत्रफल में सेट बैक को कवर करते हुए आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि (कैफे) संचालित किए जाने पर बिल्डिंग को सील किया गया.
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