ETV Bharat / state

तमिलनाडु सरकार के CAA के फैसले पर बोली मायावती, चुनावी लाभ के लिए ही सही लेकिन उचित - लखनऊ खबर

तमिलनाडु सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन का उललंघन करने वाले के खिलाफ दर्ज केस को वापस लिया है. इस फैसले को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सराहने के साथ तंज भी कसा है. साथ ही मायावती ने यूपी सरकार को भी सलाह दी है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को भी इनके मुकदमों की वापसी के सम्बंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार जरूर करना चाहिए.

मायावती ने यूपी सरकार को भी सलाह
मायावती ने यूपी सरकार को भी सलाह
author img

By

Published : Feb 20, 2021, 1:21 PM IST

लखनऊ: तमिलनाडु सरकार ने भी कोरोना संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन का उललंघन करने वाले के खिलाफ दर्ज केस को वापस लिया है. तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सराहने के साथ ही तंज भी कसा है. मायावती ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को भी सलाह दी है.

  • 1. तमिलनाडु सरकार ने लम्बे चले कोरोना लाॅकडाउन व नए नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध आन्दोलनों के दौरान दर्ज किए गए 10 लाख मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है। चुनावी लाभ के लिए ही सही किन्तु यह फैसला उचित। इससे निर्दोषों को राहत मिलने के साथ-साथ कोर्ट पर भी भार काफी कम होगा।

    — Mayawati (@Mayawati) February 20, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मायावती ने किया ट्वीट
माायावती ने ट्वीट कर कहा है कि 'तमिलनाडु सरकार ने लम्बे चले कोरोना लॉकडाउन व नए नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध आन्दोलनों के दौरान दर्ज किए गए 10 लाख मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है. चुनावी लाभ के लिए ही सही किन्तु यह फैसला उचित. इससे निर्दोषों को राहत मिलने के साथ-साथ कोर्ट पर भी भार काफी कम होगा.

  • 2. उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के लाखों लम्बित पड़े मामलों से लोग काफी दुःखी व परेशान हैं। अतः यूपी सरकार को भी इनके मुकदमों की वापसी के सम्बंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार जरूर करना चाहिए ताकि लाखों परिवारों को राहत व कोर्ट-कचहरी से मुक्ति मिल सके, बीएसपी की यह माँग। 2/2

    — Mayawati (@Mayawati) February 20, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बीएसपी ने की यह मांग
मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के लाखों लम्बित पड़े मामलों से लोग काफी दुःखी व परेशान हैं. अतः यूपी सरकार को भी इनके मुकदमों की वापसी के सम्बंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार जरूर करना चाहिए, ताकि लाखों परिवारों को राहत व कोर्ट-कचहरी से मुक्ति मिल सके'.

इसे भी पढ़ें-उन्नाव मामले की हो उच्चस्तरीय जांच : मायावती

लखनऊ: तमिलनाडु सरकार ने भी कोरोना संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन का उललंघन करने वाले के खिलाफ दर्ज केस को वापस लिया है. तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सराहने के साथ ही तंज भी कसा है. मायावती ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को भी सलाह दी है.

  • 1. तमिलनाडु सरकार ने लम्बे चले कोरोना लाॅकडाउन व नए नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध आन्दोलनों के दौरान दर्ज किए गए 10 लाख मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है। चुनावी लाभ के लिए ही सही किन्तु यह फैसला उचित। इससे निर्दोषों को राहत मिलने के साथ-साथ कोर्ट पर भी भार काफी कम होगा।

    — Mayawati (@Mayawati) February 20, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मायावती ने किया ट्वीट
माायावती ने ट्वीट कर कहा है कि 'तमिलनाडु सरकार ने लम्बे चले कोरोना लॉकडाउन व नए नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध आन्दोलनों के दौरान दर्ज किए गए 10 लाख मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है. चुनावी लाभ के लिए ही सही किन्तु यह फैसला उचित. इससे निर्दोषों को राहत मिलने के साथ-साथ कोर्ट पर भी भार काफी कम होगा.

  • 2. उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के लाखों लम्बित पड़े मामलों से लोग काफी दुःखी व परेशान हैं। अतः यूपी सरकार को भी इनके मुकदमों की वापसी के सम्बंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार जरूर करना चाहिए ताकि लाखों परिवारों को राहत व कोर्ट-कचहरी से मुक्ति मिल सके, बीएसपी की यह माँग। 2/2

    — Mayawati (@Mayawati) February 20, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बीएसपी ने की यह मांग
मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के लाखों लम्बित पड़े मामलों से लोग काफी दुःखी व परेशान हैं. अतः यूपी सरकार को भी इनके मुकदमों की वापसी के सम्बंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार जरूर करना चाहिए, ताकि लाखों परिवारों को राहत व कोर्ट-कचहरी से मुक्ति मिल सके'.

इसे भी पढ़ें-उन्नाव मामले की हो उच्चस्तरीय जांच : मायावती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.