प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानन्द से ब्लैकमेल की आरोपी रेप पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने व्यक्तिगत वजह से स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और केस की सुनवाई के लिए अर्जी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पीठ नामित करने के लिए प्रेषित कर दी है. जिसके बाद अर्जी की सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी.
गौरतलब है कि रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ स्वामी ने 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और न देने पर रेप के झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया गया है. मामले की जांच एसआईटी ने की थी, जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.
इसे भी पढ़ें- प्रयागराज में 10 जिंदा बम के साथ गिरफ्तार हुआ 'काला बम'