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स्वामी चिन्मयानन्द से ब्लैकमेल की आरोपी पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़ित एलएलएम छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई टल गई है. अब सुनवाई की तारीख 4 दिसम्बर तय की गई है.

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स्वामी चिन्मयानन्द.
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Published : Dec 2, 2019, 10:58 PM IST

प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानन्द से ब्लैकमेल की आरोपी रेप पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने व्यक्तिगत वजह से स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और केस की सुनवाई के लिए अर्जी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पीठ नामित करने के लिए प्रेषित कर दी है. जिसके बाद अर्जी की सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी.

गौरतलब है कि रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ स्वामी ने 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और न देने पर रेप के झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया गया है. मामले की जांच एसआईटी ने की थी, जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.

प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानन्द से ब्लैकमेल की आरोपी रेप पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने व्यक्तिगत वजह से स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और केस की सुनवाई के लिए अर्जी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पीठ नामित करने के लिए प्रेषित कर दी है. जिसके बाद अर्जी की सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी.

गौरतलब है कि रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ स्वामी ने 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और न देने पर रेप के झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया गया है. मामले की जांच एसआईटी ने की थी, जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.

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प्रयागराज 2 दिसम्बर
स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेप पीड़ित एल एल एम् छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के  न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने व्यक्तिगत वजह से स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और केस की सुनवाई के लिए अर्जी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पीठ नामित करने के लिए प्रेषित कर दी है।अर्जी की सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी।
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