लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप कुमार ने यूपीपीसीएल घोटाले में निरुद्ध पंकज कुमार गिरि की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अभियुक्त को 2 लाख की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.
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अदालत के समक्ष जमानत अर्जी पर वकील राघवेन्द्र पांडेय ने बहस की. उनका कहना था कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उसे जिस ब्रोकरेज फर्म का प्रोपराइटर बताकर गिरफ्तार किया गया है, उस फर्म से उसका कोई वास्ता नहीं है. वह निर्दोष होने के बावजूद बीती 7 दिसंबर से जेल में है. लिहाजा उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व तथ्यों पर गौर करने के पश्चात अभियुक्त की जमानत अर्जी सर्शत मंजूर कर ली.