ETV Bharat / state

यूपीपीसीएल घोटाले में पंकज गिरी की जमानत अर्जी मंजूर - लखनऊ ताजा समाचार

यूपीपीसीएल घोटाले में निरुद्ध पंकज कुमार गिरी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप कुमार ने पंकज कुमार गिरी की जमानत अर्जी को मंजूर किया है.

etv bharat
हाईकोर्ट
author img

By

Published : Feb 7, 2020, 1:09 AM IST

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप कुमार ने यूपीपीसीएल घोटाले में निरुद्ध पंकज कुमार गिरि की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अभियुक्त को 2 लाख की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें- मेरठ: मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज ऑफिस में सीबीआई का छापा, कमांडर से पूछताछ जारी

अदालत के समक्ष जमानत अर्जी पर वकील राघवेन्द्र पांडेय ने बहस की. उनका कहना था कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उसे जिस ब्रोकरेज फर्म का प्रोपराइटर बताकर गिरफ्तार किया गया है, उस फर्म से उसका कोई वास्ता नहीं है. वह निर्दोष होने के बावजूद बीती 7 दिसंबर से जेल में है. लिहाजा उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व तथ्यों पर गौर करने के पश्चात अभियुक्त की जमानत अर्जी सर्शत मंजूर कर ली.

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप कुमार ने यूपीपीसीएल घोटाले में निरुद्ध पंकज कुमार गिरि की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अभियुक्त को 2 लाख की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें- मेरठ: मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज ऑफिस में सीबीआई का छापा, कमांडर से पूछताछ जारी

अदालत के समक्ष जमानत अर्जी पर वकील राघवेन्द्र पांडेय ने बहस की. उनका कहना था कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उसे जिस ब्रोकरेज फर्म का प्रोपराइटर बताकर गिरफ्तार किया गया है, उस फर्म से उसका कोई वास्ता नहीं है. वह निर्दोष होने के बावजूद बीती 7 दिसंबर से जेल में है. लिहाजा उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व तथ्यों पर गौर करने के पश्चात अभियुक्त की जमानत अर्जी सर्शत मंजूर कर ली.

यूपीपीसीएल घोटाला मामले में पंकज गिरी की जमानत
विधि संवाददाता
लखनऊ
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप कुमार ने यूपीपीसीएल घोटाला मामले में निरुद्ध पंकज कुमार गिरि की जमानत अर्जी मंजूर ली है। कोर्ट ने अभियुक्त को दो लाख की दो जमानते व इतनी ही धनराशि का निजी बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।
अदालत के समक्ष जमानत अर्जी पर वकील राघवेन्द्र पांडेय ने बहस की। नका कहना था कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसे जिस ब्रोकरेज फर्म का प्रोपराइटर बताकर गिरफ्तार किया गया है, उस फर्म से उसका कोई वास्ता नहीं है। वह निर्दोस होने के बावजूद बीते 7 दिसंबर से जेल में है। लिहाजा उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व तथ्यों पर गौर करने के पश्चात अभियुक्त की जमानत अर्जी सर्शत मंजूर कर ली।


--
Chandan Srivastava
9935571970
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.