लखनऊः राजधानी में प्लाट दिखाने के बहाने ले जाकर अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देकर क्रिप्टो करेंसी वसूलने के अभियुक्त राजवीर सिंह की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कमल (ADJ Prafulla Kamal) ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त के अपराध को प्रथम दृष्टया गंभीर करार दिया है.
कोर्ट में सरकारी वकील दुष्यंत मिश्र और अरुण पांडेय ने बताया कि वादिनी निधि भार्गव ने पीजीआई थाने में 8 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग वादिनी के पति को प्लाट दिखाने के बहाने बाराबंकी ले गए और वहीं से अगवा कर लिया. बाराबंकी में अभियुक्तों ने उसके पति का हाथ-पैर बांधकर कमरे में बंद कर उसे मारा पीटा गया. आरोप है कि मारने-पीटने व असलहों के दम पर धमकी देते हुए, वादिनी के पति से लाखों की क्रिप्टो करेंसी अपने खाते में ले लिया. विवेचना में सामने आया कि घटना में अन्य अभियुक्तों के साथ अभियुक्त राजवीर भी शामिल था.
जानलेवा हमले के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज
वहीं सब्जी लेने जा रहे युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के अभियुक्त रितिक सोनकर की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है. कोर्ट में सरकारी वकील अरुण पांडेय ने बताया कि वादी अस्मित कुमार ने हुसैनगंज थाने (Hussainganj Police Station) में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सब्जी लेने जा रहा थी. तभी आरोपी रितिक, अलीखान, कल्लू, अंश व मुन्ना अपने दो अज्ञात साथियों के साथ आए और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. कोर्ट ने पीड़ित को आई चोटों को देखते हुए, जमानत देने से इंकार कर दिया.
शाइन सिटी के अभिषेक ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज
शाइन सिटी में पैसा निवेश कर के लाभ दिलाने का झांसा देकर लाखो रुपये हड़पने के आरोपी साइन सिटी इंफ्रा की गुरून टीम के प्रेजिडेंट अभिषेक ठाकुर की जमानत अर्जी को एडीजे प्रफुल्ल कमल (ADJ Prafulla Kamal) ने खारिज कर दिया है. कोर्ट में बताया गया कि वादी आलोक शर्मा ने गोमती नगर थाने में 13 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि वादी को लोक लुभावन प्लान के बारे में बताया गया और सस्ते प्लाट दिलाने का भरोसा देकर वादी को साइन वैली में प्लाट बुक कर दिया गया है. आरोप है कि आरोपी ने वादी से किश्तों में साढ़े चार लाख रुपये ले लिए और सारा धन हड़प लिया.
पैसा दोगुना करने का झांसा देने के अभियुक्त की जमानत खारिज
कंपनी में पैसा निवेश करने पर कुछ समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर धन हड़पने के अभियुक्त अभिनव कुमार सिंह की जमानत को एडीजे प्रफुल्ल कमल ने खारिज कर दिया है. अभियोजन पक्ष ने बताया कि वादी देवेंद्र वर्मा ने 31 अक्टूबर 2020 को गोमती नगर थाने (gomti nagar police station) में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके अभियुक्त व उसके परिचित जय प्रकाश जैनुद्दीन मसायर ग्रुप के वरिष्ठ कर्ता धर्ता हैं. जिन्होंने बताया कि कंपनी में निवेश करने पर वादी का पैसा कुछ समय मे दोगुना हो जाएगा. जिस पर वादी ने अपना और अपने लोगों का पैसा कंपनी में जमा कराया. आरोप है कि अभियुक्त ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वादी का पैसा हड़प लिया.
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