ETV Bharat / state

असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका

author img

By

Published : Jun 23, 2021, 8:11 PM IST

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीधी भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने को सही माना है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के 540 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती सम्बंधी विज्ञापन को राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाने के फैसले को विधि सम्मत करार दिया है. न्यायालय ने कनिष्ठ लिपिकों को असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के पदों पर प्रोन्नत किये जाने पर विचार करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह की एकल पीठ ने कनिष्ठ लिपिकों व भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 24 अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया. कनिष्ठ लिपिकों ने याचिकाएं दाखिल कर असिस्टेंट ट्रेजरी रजिस्ट्रार के 540 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती सम्बंधी 5 जुलाई 2016 के विज्ञापन को चुनौती दी थी. साथ ही जिलाधिकारियों को उनके प्रोन्नति पर विचार किये जाने का आदेश देने की मांग भी की गई थी. वहीं अभ्यर्थियों ने सरकार द्वारा सीधी भर्ती के उक्त विज्ञापन को वापस लेने के 25 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी थी व चयन परिणाम घोषित करने का आदेश देने की मांग की थी.

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा कि अभ्यर्थियों का चयन भी नहीं हुआ है. जबकि कानूनी तौर पर चयनित अभ्यर्थी भी नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता. कनिष्ठ लिपिकों की याचिकाओं पर कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत अवसर की समानता का मौलिक अधिकार प्रोन्नति के लिए विचार का अधिकार भी देता है, जो याचियों को प्राप्त है. न्यायालय ने इन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए, सरकार को याची कनिष्ठ लिपिकों के प्रोन्नति पर विचार का आदेश दिया है.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के 540 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती सम्बंधी विज्ञापन को राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाने के फैसले को विधि सम्मत करार दिया है. न्यायालय ने कनिष्ठ लिपिकों को असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के पदों पर प्रोन्नत किये जाने पर विचार करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह की एकल पीठ ने कनिष्ठ लिपिकों व भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 24 अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया. कनिष्ठ लिपिकों ने याचिकाएं दाखिल कर असिस्टेंट ट्रेजरी रजिस्ट्रार के 540 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती सम्बंधी 5 जुलाई 2016 के विज्ञापन को चुनौती दी थी. साथ ही जिलाधिकारियों को उनके प्रोन्नति पर विचार किये जाने का आदेश देने की मांग भी की गई थी. वहीं अभ्यर्थियों ने सरकार द्वारा सीधी भर्ती के उक्त विज्ञापन को वापस लेने के 25 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी थी व चयन परिणाम घोषित करने का आदेश देने की मांग की थी.

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा कि अभ्यर्थियों का चयन भी नहीं हुआ है. जबकि कानूनी तौर पर चयनित अभ्यर्थी भी नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता. कनिष्ठ लिपिकों की याचिकाओं पर कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत अवसर की समानता का मौलिक अधिकार प्रोन्नति के लिए विचार का अधिकार भी देता है, जो याचियों को प्राप्त है. न्यायालय ने इन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए, सरकार को याची कनिष्ठ लिपिकों के प्रोन्नति पर विचार का आदेश दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.