लखनऊ: सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में राज्य सरकार की व कई और विशेष अपीलों पर अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी. मंगलवार को मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने पक्ष रखा, जिसके बाद समय की कमी के कारण न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तिथि तय की है.
- उल्लेखनीय है कि विशेष अपीलों में एकल पीठ ने 30 मार्च 2019 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने सरकार के 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को रद्द कर दिया था और साथ ही सरकार को आदेश दिया था.
- आदेश में 1 दिसम्बर और 5 दिसम्बर 2018 को इस परीक्षा को कराने सम्बंधी जारी शासनादेशों का अनुपालन करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के अनुसार मेरिट बनाकर परिणाम घोषित किया जाए.
- एकल पीठ के समक्ष याचिकाएं दाखिल कर सचिव, बेसिक शिक्षा ने जारी 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 6 जनवरी 2019 को हुई लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स 65 व 60 प्रतिशत कर दिया गया था.
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