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लोन देने के एवज में आर्यावर्त बैंक मैनेजर ले रहा था 20 हजार की घूस, CBI ने किया अरेस्ट - सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच

सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने हमीरपुर स्थित आर्यावर्त बैंक के ब्रांच मैनेजर को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ब्रांच मैनेजर बालेंद्र सचान दलाल के माध्यम से 20 रुपये की मांग कर रहा था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 30, 2023, 5:49 PM IST

लखनऊ : हमीरपुर में आर्यावर्त बैंक के ब्रांच मैनेजर को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ब्रांच मैनेजर बालेंद्र सचान दलाल के माध्यम से लोन के पैसे निकालने के नाम पर घूस की मांग कर रहा था. इस मामले में सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने शाखा प्रबंधक व दलाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.



सीबीआई के मुताबिक यूपी में हमीरपुर के लहरा के रहने वाले मुकेश कुमार ने एजेंसी में शिकायत की थी. जिसके मुताबिक पीड़ित ने बेरी, हमीरपुर स्थित आर्यावर्त बैंक शाखा में अपनी पत्नी आरती देवी के नाम पर मोमबत्ती के कारोबार के लिए दो लाख रुपये व्यावसायिक ऋण लेने के लिए जुलाई में आवेदन किया था. लोन लेने के लिए उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए. 25 अगस्त को उनका दो लाख रुपये का लोन स्वीकृत हो गया था. पीड़ित ने उसी दिन एक लाख रुपये निकाल भी लिए थे.




पीड़ित मुकेश का आरोप है कि लोन के एक लाख रुपये निकालने के दौरान बैंक के ब्रांच मैनेजर बालेन्द्र सचान ने एक दलाल विनोद द्विवेदी के माध्यम से उनसे 20 हजार रुपये घूस की मांग की और रुपये न देने पर ऋण की शेष रकम न निकालने देने की धमकी दी. पीड़ित के मुताबिक जब उसने ब्रांच मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने विनोद के माध्यम से ही बातचीत करने की बात कही. शिकायत मिलने पर सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने आरंभिक जांच की. जिसमें मुकेश के आरोप सही पाए गए. जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर ब्रांच मैनेजर और दलाल को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया.




यह भी पढ़ें : मायावती ने किया ट्वीट, कहा-'बसपा लोकसभा व विधानसभा चुनाव अकेले लडे़गी'

लखनऊ : हमीरपुर में आर्यावर्त बैंक के ब्रांच मैनेजर को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ब्रांच मैनेजर बालेंद्र सचान दलाल के माध्यम से लोन के पैसे निकालने के नाम पर घूस की मांग कर रहा था. इस मामले में सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने शाखा प्रबंधक व दलाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.



सीबीआई के मुताबिक यूपी में हमीरपुर के लहरा के रहने वाले मुकेश कुमार ने एजेंसी में शिकायत की थी. जिसके मुताबिक पीड़ित ने बेरी, हमीरपुर स्थित आर्यावर्त बैंक शाखा में अपनी पत्नी आरती देवी के नाम पर मोमबत्ती के कारोबार के लिए दो लाख रुपये व्यावसायिक ऋण लेने के लिए जुलाई में आवेदन किया था. लोन लेने के लिए उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए. 25 अगस्त को उनका दो लाख रुपये का लोन स्वीकृत हो गया था. पीड़ित ने उसी दिन एक लाख रुपये निकाल भी लिए थे.




पीड़ित मुकेश का आरोप है कि लोन के एक लाख रुपये निकालने के दौरान बैंक के ब्रांच मैनेजर बालेन्द्र सचान ने एक दलाल विनोद द्विवेदी के माध्यम से उनसे 20 हजार रुपये घूस की मांग की और रुपये न देने पर ऋण की शेष रकम न निकालने देने की धमकी दी. पीड़ित के मुताबिक जब उसने ब्रांच मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने विनोद के माध्यम से ही बातचीत करने की बात कही. शिकायत मिलने पर सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने आरंभिक जांच की. जिसमें मुकेश के आरोप सही पाए गए. जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर ब्रांच मैनेजर और दलाल को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया.




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